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Sonebhadra News: पिता और तीन पुत्रों को सात वर्ष की कैद

Sat, 15 Jul 2023 10:27 PM IST
Varanasi Bureau वाराणसी ब्यूरो
Updated Sat, 15 Jul 2023 10:27 PM IST
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Father and three sons jailed for seven years
सोनभद्र। नौ वर्ष पूर्व लाठी, डंडा, कुल्हाड़ी व तीर से मारकर कई लोगों को गंभीर चोट पहुंचाने के मामले में सत्र न्यायाधीश अशोक कुमार यादव की अदालत ने दोषी पिता-पुत्रों को सात-सात वर्ष कैद की सजा सुनाई है। शनिवार को मामले की सुनवाई करते हुए उन पर 10- 10 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया। अर्थदंड न देने पर 2 माह की अतिरिक्त कैद भुगतनी होगी। अर्थदंड की आधी रकम 20 हजार रुपये पीड़ितों को मिलेगी।
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अभियोजन पक्ष के मुताबिक चोपन थाना क्षेत्र के गुरदह अम्मा टोला गांव निवासी सागर ने थाने में 30 जुलाई 2014 को दी तहरीर में आरोप लगाया था कि परिवार के शिवनारायन, लालती देवी, बसंता, जिरवा देवी अपने जमीन की जोत कोड करने गए थे। तभी गांव के ही रामधनी उसके पुत्र रामप्रसाद उर्फ लोलो, लालप्रसाद और दरोगा ने गालियां देते हुए लाठी डंडा, बलुआ, कुल्हाड़ी व तीर से हमला बोल दिया। इस तहरीर पर पुलिस ने केस दर्ज कर मामले की विवेचना की और चार्जशीट कोर्ट में दाखिल किया। मामले की सुनवाई करते हुए अदालत ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद, गवाहों के बयान व पत्रावली का अवलोकन करने पर दोषसिद्ध पाकर दोषियों रामधनी, रामप्रसाद, लालप्रसाद व दरोगा को 7- 7 वर्ष की कैद व 10- 10 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई। अभियोजन पक्ष की ओर से जिला शासकीय अधिवक्ता ज्ञानेंद्र शरण राय ने बहस की।
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