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मान धन योजना में रुचि नहीं ले रहे किसान
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किसानों को पेंशन देने के लिए संचालित प्रधानमंत्री किसान मान धन पेंशन योजना में जिले के किसान रुचि नहीं ले रहे हैं। रुचि लें भी तो कैसे, ज्यादातर किसानों को इसकी जानकारी ही नहीं है। विभाग इस योजना को बस कागजों में ही चला रहा है। शासन की सख्ती के बाद अब इसके लिए पात्र किसानों को ढूंढा जा रहा है। ब्लॉकवार योजना का प्रचार-प्रसार कर लाभार्थियों को जोड़ने का निर्देश दिया गया है।
केंद्र सरकार किसानों के आर्थिक लाभ के लिए लगातार प्रयासरत है। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के तहत सरकार किसानों के खाते में 2000 रुपये की तीन किस्त यानी सालाना 6000 रुपये की आर्थिक मदद दे रही है। अब तक जिले में करीब 1.96 हजार किसानों को प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि मिल रही है। प्रत्येक किसानों के खाते में इस योजना के तहत नौ किस्त यानी 18000 रुपये आ चुके हैं। किसानों के बुढ़ापे को सुरक्षित रखने के लिए सरकार ने पेंशन की सुविधा शुरू की है। पीएम किसान मान धन योजना के तहत किसानों को 60 साल के बाद पेंशन दिया जएगा। अगर किसान पीएम किसान में अकाउंट होल्डर हैं तो किसी कागजी कार्रवाई की जरूरत नहीं होगी। इच्छुक किसानों का रजिस्ट्रेशन पीएम किसान मानधन स्कीम में भी हो जाएगा। इस स्कीम के कई फायदे हैं। इस योजना के तहत 60 साल की उम्र के बाद पेंशन का प्रावधान है। इस योजना में 18 साल से 40 साल तक का कोई भी किसान निवेश कर सकता है। इसके तहत किसान को 3000 रुपये तक की मासिक पेंशन मिलती है। कृषि अधिकारी ने कहा कि मातहतों को योजना के बारे में जागरूक करने का निर्देश दिया गया है, ताकि अधिक से अधिक लोग लाभान्वित हो सकें।
जीवन साथी को मिलेगी पेंशन
प्रधानमंत्री किसान मान धन पेंशन योजना में रजिस्टर्ड किसान को उम्र के हिसाब से मंथली निवेश करने पर 60 की उम्र के बाद मिनिमम 3000 रुपये मासिक या 36000 रुपये सालाना गारंटेड पेंशन मिलेगी। कृषि विभाग से मिली जानकारी के अनुसार योजना का लाभ लेने के लिए किसानों को 55 रुपये से 200 रुपये तक मंथली निवेश करना होगा। पीएम किसान मानधन में पारिवारिक पेंशन का भी प्रावधान है। खाताधारक की मौत हो जाने पर उसके जीवनसाथी को 50 फीसदी पेंशन मिलेगी।
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प्रधानमंत्री किसान मान धन पेंशन योजना के तहत अभी किसान नहीं जुड़ पा रहे हैं। किसानों को योजना का लाभ बताते हुए जागरूक किया जा रहा है। इसके लिए किसानों को 55 रुपये से 200 रुपये तक मंथली निवेश करना होगा। - डॉ. हरिकृष्ण मिश्र, जिला कृषि अधिकारी सोनभद्र।
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केंद्र सरकार किसानों के आर्थिक लाभ के लिए लगातार प्रयासरत है। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के तहत सरकार किसानों के खाते में 2000 रुपये की तीन किस्त यानी सालाना 6000 रुपये की आर्थिक मदद दे रही है। अब तक जिले में करीब 1.96 हजार किसानों को प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि मिल रही है। प्रत्येक किसानों के खाते में इस योजना के तहत नौ किस्त यानी 18000 रुपये आ चुके हैं। किसानों के बुढ़ापे को सुरक्षित रखने के लिए सरकार ने पेंशन की सुविधा शुरू की है। पीएम किसान मान धन योजना के तहत किसानों को 60 साल के बाद पेंशन दिया जएगा। अगर किसान पीएम किसान में अकाउंट होल्डर हैं तो किसी कागजी कार्रवाई की जरूरत नहीं होगी। इच्छुक किसानों का रजिस्ट्रेशन पीएम किसान मानधन स्कीम में भी हो जाएगा। इस स्कीम के कई फायदे हैं। इस योजना के तहत 60 साल की उम्र के बाद पेंशन का प्रावधान है। इस योजना में 18 साल से 40 साल तक का कोई भी किसान निवेश कर सकता है। इसके तहत किसान को 3000 रुपये तक की मासिक पेंशन मिलती है। कृषि अधिकारी ने कहा कि मातहतों को योजना के बारे में जागरूक करने का निर्देश दिया गया है, ताकि अधिक से अधिक लोग लाभान्वित हो सकें।
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जीवन साथी को मिलेगी पेंशन
प्रधानमंत्री किसान मान धन पेंशन योजना में रजिस्टर्ड किसान को उम्र के हिसाब से मंथली निवेश करने पर 60 की उम्र के बाद मिनिमम 3000 रुपये मासिक या 36000 रुपये सालाना गारंटेड पेंशन मिलेगी। कृषि विभाग से मिली जानकारी के अनुसार योजना का लाभ लेने के लिए किसानों को 55 रुपये से 200 रुपये तक मंथली निवेश करना होगा। पीएम किसान मानधन में पारिवारिक पेंशन का भी प्रावधान है। खाताधारक की मौत हो जाने पर उसके जीवनसाथी को 50 फीसदी पेंशन मिलेगी।
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प्रधानमंत्री किसान मान धन पेंशन योजना के तहत अभी किसान नहीं जुड़ पा रहे हैं। किसानों को योजना का लाभ बताते हुए जागरूक किया जा रहा है। इसके लिए किसानों को 55 रुपये से 200 रुपये तक मंथली निवेश करना होगा। - डॉ. हरिकृष्ण मिश्र, जिला कृषि अधिकारी सोनभद्र।