फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Sonebhadra News ›   मुंशी हत्याकांड: दोषी को पांच साल का सश्रम कारावास

मुंशी हत्याकांड: दोषी को पांच साल का सश्रम कारावास

Tue, 04 Jul 2017 10:43 PM IST
Updated Tue, 04 Jul 2017 10:43 PM IST
विज्ञापन
मुंशी हत्याकांड: दोषी को पांच साल का सश्रम कारावास
सोनभद्र। चार साल पूर्व हुए मुंशी हत्याकांड के मामले में अपर सत्र न्यायाधीश (एफटीसी) संतराम ने मंगलवार को दोषी सेगड़े मुंडा को पांच साल का सश्रम कारावास और दस हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई है। अर्थदंड न देने पर तीन माह अतिरिक्त सजा भुगतना होगा।
विज्ञापन

अभियोजन के मुताबिक अनपरा थाने में बिछड़ी गांव निवासी प्रेमचंद्र ने दी तहरीर में अवगत कराया था कि उनके ईंट भट्ठे पर उनके रिश्तेदार चंद्रिका यादव मुंशी का कार्य कर रहे थे। 27 मार्च 2013 को लगभग आठ बजे रात्रि में भट्ठे का मजदूर झारखंड के बिखड़ी गांव निवासी सेगड़े मुंडा ने शराब के नशे में चंद्रिका यादव को लाठी-डंडे से पीट दिया। इलाज के दौरान उनकी वाराणसी में मौत हो गई। अनपरा पुलिस ने 28 मार्च को सेगड़े मुंडा के वरिुद्ध केस दर्ज कर लिया। उसे गिरफ्तार करने के बाद हत्या में प्रयुक्त लाठी और पत्थर का टुकड़ा बरामद कर लिया गया। मामले की सुनवाई के दौरान अदालत ने दोनों पक्षों के अधिवक्ताओं के तर्कों को सुनने, गवाहों के बयान एवं पत्रावली की जांच करने के बाद सेगड़े मुंडा को पांच साल का सश्रम कारावास और दस हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई। अभियोजन की ओर से पैरवी कर रही एडीजीसी क्रिमिनल बिंदू यादव ने बताया कि सेगड़े मुंडा गिरफ्तारी के समय से ही जेल में निरुद्ध है।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन
सबसे विश्वसनीय Hindi News वेबसाइट अमर उजाला पर पढ़ें हर राज्य और शहर से जुड़ी क्राइम समाचार की
ब्रेकिंग अपडेट।
 
रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें अमर उजाला हिंदी न्यूज़ APP अपने मोबाइल पर।
Amar Ujala Android Hindi News APP Amar Ujala iOS Hindi News APP
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed