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Sonebhadra News: कोर्ट ने खारिज की रिमांड अर्जी, पुलिस से मांगा स्पष्टीकरण

Sat, 04 May 2024 10:43 PM IST
Varanasi Bureau वाराणसी ब्यूरो
Updated Sat, 04 May 2024 10:43 PM IST
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Court rejected remand application, sought clarification
सोनभद्र। अवैध परिवहन से जुड़े एक मामले में आरोपियों की गिरफ्तारी में नियमों की अनदेखी पुलिस को भारी पड़ी है। सीजेएम कोर्ट ने एक ओर आरोपियों को रिमांड पर लेने की याचिका खारिज कर दी तो दूसरी ओर सुप्रीम कोर्ट के आदेशों की अवहेलना पर कोतवाली पुलिस से स्पष्टीकरण भी तलब किया है।
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अवैध परिवहन, खनिज अधिनियम और सार्वजनिक संपत्ति नुकसान निवारण अधिनियम के तहत पूर्व में दर्ज एक मामले में नई बाजार चौकी प्रभारी बृजेश सिंह ने शुक्रवार को रामेश्वर सिंह उर्फ पप्पू सिंह निवासी सिद्धीकला और रामनगीना चौहान निवासी खोराडीह, मीरजापुर को गिरफ्तार किया था। दोनों को शनिवार को कोर्ट में पेश कर 14 दिन के लिए रिमांड मांगी।
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आरोपियों के अधिवक्ता ज्वाला प्रसाद ने रिमांड का विरोध करते हुए दलील दी कि दवा लेने कार से राॅबर्टसगंज जाने के दौरान पुलिस ने आरोपियों को पकड़ा है। पुलिस ने रामेश्वर सिंह उर्फ पप्पू सिंह को बयान के लिए थाने बुलाया और फिर चालान कर दिया। यह सर्वोच्च न्यायालय के आदेशों की अवमानना की श्रेणी में आता है। सीजेएम ने दोनों पक्षों की दलीलों को सुनने के बाद रिमांड अर्जी को खारिज करते हुए दोनों आरोपियों को 20 हजार के बंधपत्र पर जमानत को मंजूरी दी। विवेचक स्पष्टीकरण भी तलब किया कि क्यों न उनके विरुद्ध सुप्रीम कोर्ट के दिशा-निर्देशों की अवहेलना करने पर अवमानना की कार्रवाई के लिए हाईकोर्ट को पत्र संदर्भित किया जाए।
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