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Sonbhadra News: कोर्ट का आदेश, दुष्कर्म के आरोपी को मिली कठोर कैद की सजा, देना होगा अर्थदंड

Sat, 03 May 2025 01:21 PM IST
नितीश कुमार पांडेय अमर उजाला नेटवर्क, सोनभद्र
अमर उजाला नेटवर्क, सोनभद्र Published by: नितीश कुमार पांडेय Updated Sat, 03 May 2025 01:21 PM IST
सार

 साढ़े चार वर्ष पूर्व 16 वर्षीय नाबालिग लड़की का अपहरण कर दुष्कर्म के मामले में आरोपी को बीस वर्ष की कठोर सजा दी गई। अपर सत्र न्यायाधीश ने इस मामले पर सुनवाई की और सजा सुनाई। इसके अलावा 40 हजार रूपये का अर्थदंड दिए जाने की बात कही जिसे न देने पर एक माह की अतिरिक्त कैद भुगतनी पड़ेगी और अर्थदंड की धनराशि में से 30 हजार रूपये पीड़िता को मिलेगी।

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Court order  accused gets rigorous imprisonment will have to pay fine
कोर्ट का आदेश। - फोटो : अमर उजाला।

विस्तार

साढ़े चार वर्ष पूर्व 16 वर्षीय नाबालिग लड़की का अपहरण कर उसके  साथ हुए दुष्कर्म के मामले में अपर सत्र न्यायाधीश / विशेष न्यायाधीश पाक्सो एक्ट सोनभद्र अमित वीर सिंह की अदालत ने शनिवार को सुनवाई करते हुए दोषसिद्ध पाकर  दोषी इमरान को 20 वर्ष की कठोर कैद एवं 40 हजार रूपये अर्थदंड की सजा सुनाई।

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अर्थदंड न देने पर एक माह की अतिरिक्त कैद भुगतनी होगी। वहीं अर्थदंड की धनराशि में से 30 हजार रूपये पीड़िता को मिलेगी। अभियोजन पक्ष के मुताबिक विंढमगंज थाना क्षेत्र  के एक गांव निवासी पीड़िता के पिता ने 8 जनवरी 2021 को थाने में दी तहरीर मे अवगत कराया था कि उसकी 16 वर्षीय नाबालिक बेटी 5 जनवरी 2021 को सुबह 5 बजे घर से शौच के लिए निकली थी।
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लेकिन वह काफी देर तक वापस नहीं लौटी। काफी रिश्तेदारी व अन्य जगहों पर खोजबीन की गई, लेकिन उसका कहीं पता नहीं चला। इस तहरीर पर पुलिस ने अज्ञात में अपहरण का मुकदमा दर्ज कर मामले की विवेचना शुरू कर दिया। विवेचना के दौरान अभियुक्त इमरान पुत्र यासीन उर्फ सलामत निवासी  सैनपुर, थाना कोतवाली औरैया, जिला औरैया का नाम प्रकाश में आया।
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इसके बाद पुलिस ने गिरफ्तार किया और लड़की को बरामद किया। कोर्ट के समक्ष लड़की को पेश किया गया तो लड़की के बयान के आधार पर दुष्कर्म समेत अन्य धारा में बढोत्तरी की गई। विवेचक ने  पर्याप्त सबूत मिलने पर कोर्ट में चार्जशीट दाखिल किया था।

मामले की सुनवाई के दौरान अदालत ने दोनों पक्षों के अधिवक्ताओं के तर्कों को सुनने, गवाहों के बयान एवं पत्रावली का अवलोकन करने पर दोषसिद्ध पाकर दोषी इमरान को 20 वर्ष की कठोर कैद एवं 40 हजार रूपये अर्थदंड की सजा सुनाई।


अर्थदंड न देने पर एक माह की अतिरिक्त कैद भुगतनी होगी। वहीं अर्थदंड की धनराशि में से 30 हजार रुपये पीड़िता को मिलेगा। अभियोजन पक्ष की तरफ से सरकारी वकील दिनेश प्रसाद अग्रहरि, सत्य प्रकाश त्रिपाठी एवं नीरज कुमार सिंह ने बहस की।

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