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एनआई एक्ट में दोषी को एक वर्ष की कैद 16-23-32

Sat, 19 Sep 2020 10:21 PM IST
Varanasi Bureau वाराणसी ब्यूरो
Updated Sat, 19 Sep 2020 10:21 PM IST
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Convicted in NI Act for one year
सोनभद्र। सीजेएम रवि प्रकाश साहू की अदालत ने शुक्रवार को 79 हजार रुपये का चेक बाउंस होने के मामले में धारा 138 (एनआई एक्ट) में दोषी पाए गए श्याम सुंदर यादव को एक वर्ष की कैद एवं एक लाख रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई। वहीं अर्थदंड न देने पर तीन माह की अतिरिक्त कैद भुगतनी होगी। अर्थदंड की 90 हजार रुपये की धनराशि परिवादी को प्रतिकर के रूप में मिलेगी।
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अभियोजन पक्ष के मुताबिक राबर्ट्सगंज कोतवाली क्षेत्र के हर्ष नगर निवासी सुरेश अग्रहरि ने दी तहरीर में आरोप लगाया था कि उसके ट्रक को मिर्जापुर जिले के पड़री थानांतर्गत पहाड़ी भोजपुर निवासी श्याम सुंदर यादव ने 8 लाख 61 हजार रुपये में खरीदा था लेकिन पूरा पैसा नहीं दिया। 79 हजार रुपये का चेक दिया था जिसे बैंक ऑफ इंडिया शाखा राबर्ट्सगंज में जमा किया गया तो पर्याप्त धन खाते में न होने की वजह से बैंक ने 23 नवंबर 2012 को चेक बाउंस कर दिया। जब श्याम सुंदर यादव से नोटिस भेजकर अपना 79 हजार रुपये की मांग की तो उसने कोई जवाब नहीं दिया। तब न्यायालय में परिवाद दाखिल किया और न्यायालय ने प्रथम दृष्टया दोषी मानते हुए श्याम सुंदर यादव को तलब किया था। इसी मामले में सुनवाई के बाद अदालत ने दोष सिद्ध मिले श्याम सुंदर यादव को उपरोक्त सजा सुनाई।
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