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खराब मैटेरियल आपूर्ति करने वाले दुकानदारों की जब्त होगी जमानत

Fri, 06 Aug 2021 10:45 PM IST
Varanasi Bureau वाराणसी ब्यूरो
Updated Fri, 06 Aug 2021 10:45 PM IST
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Bail will be confiscated for shopkeepers supplying bad material
अब ग्राम पंचायतों में मानक के विपरीत मैटेरियल की आपूर्ति करने वाले दुकानदारों की जमानत राशि जब्त होगी। सामग्री आपूर्ति करने वाले दुकानदारों को बॉन्ड ग्राम पंचायतों को देना होगा। इसके लिए मुख्य विकास अधिकारी डॉ. अमित पाल शर्मा ने सभी बीडीओ को निर्देशित कर दिया है। पूर्व में कई दुकानदार मनमाने ढंग से सामग्रियों को आपूर्ति कर भुगतान करा लेते थे लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। केंद्र और प्रदेश सरकार शहरी तर्ज पर गांवों में बिजली, सड़क, पेयजल आदि कार्य कराने के लिए पर्याप्त धन मुहैया करा रही है। इसके बावजूद अधिकांश गांवों में सीसी रोड आदि का कार्य मानक के अनुसार नहीं हुआ है। इसका अंदाजा सदर विकास खंड क्षेत्र के कम्हारी, घुरमा, लोढ़ी, बरकरा, ममुआ, घुवास, पकरी, उरमौरा, सहिजन, बहुआर समेत अन्य गांवों की क्षतिग्रस्त सड़कों को देखकर लगाया जा सकता है। जिला मुख्यालय से सटे गांवों का यह हाल है तो नक्सल-दुरूह क्षेत्रों सड़कों की क्या दशा होगी इसका अंदाजा लगाया जा सकता है। हालांकि योगी सरकार ने जिला प्रशासन को गांवों में पारदर्शी ढंग से मानक के अनुसार सड़क, आवास, नाली आदि का निर्माण कराने का निर्देेश दिया है। घटिया सामग्री से निर्माण कार्य कराने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने का फरमान जारी किया है। इस आदेश के क्रम में सीडीओ ने सभी बीडीओ को ग्राम पंचायतों में होने वाले निर्माण कार्यों के लिए मैटेरियल की आपूर्ति करने के लिए सार्वजनिक निविदाएं निकालने और जो दुकानदार कम दर पर मानक के अनुसार सामग्री आपूर्ति करने के लिए टेंडर डाले उसको देने का निर्देश दिया है। गांवों में मैटेरियल आपूर्ति करने के लिए जितने का बजट होगा उसका दुकानदारों को कम से कम उस प्रतिशत बांड के रूप में धनराशि ग्राम पंचायतों के पास जमा करना होगा। अगर दुकानदार शर्तों के अनुसार सामग्रियों की आपूर्ति नहीं करेंगे तो उनकी जमानत जब्त कर ली जाएगी।
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