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लापरवाही पर विवेचक के खिलाफ कार्रवाई का आदेश, साक्ष्य के अभाव में आरोपी महिला बरी

Tue, 22 Feb 2022 07:28 PM IST
Varanasi Bureau वाराणसी ब्यूरो
Updated Tue, 22 Feb 2022 07:28 PM IST
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Action ordered against the discriminant for negligence, the accused woman acquitted due to lack of evidence
अपर सत्र न्यायाधीश द्वितीय राहुल मिश्रा की अदालत ने मंगलवार को ओमप्रकाश हत्याकांड के मामले में सुनवाई करते हुए आरोपी फूलन देवी को साक्ष्य के अभाव में बरी कर दिया। वहीं लापरवाह विवेचक राजेश यादव के विरुद्ध आवश्यक कार्रवाई का आदेश दिया है ।
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अभियोजन पक्ष के मुताबिक म्योरपुर थाना क्षेत्र के पिपरहवा टोला कुदरी गांव निवासी रामप्यारे ने दो सितंबर 2017 को चोपन थाने में दी तहरीर में आरोप लगाया था कि उसका बेटा ओमप्रकाश चोपन थाना क्षेत्र में मजदूरी करता था। वह किराये के मकान में रहता था। 20 अगस्त को मकान मालिक सुशील ने बताया कि ओमप्रकाश की लाश कमरे में पड़ी है। अंदर से कुंडी बंद थी। एक महिला फूलन देवी 5-6 माह से ओमप्रकाश के साथ रहती थी। इस तहरीर पर पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर मामले की विवेचना की और कोर्ट में चार्जशीट दाखिल किया।
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मामले की सुनवाई करते हुए अदालत ने दोनों पक्षों के अधिवक्ताओं के तर्कों को सुनने, गवाहों के बयान एवं पत्रावली का अवलोकन करने पर विवेचक राजेश यादव द्वारा अपने बयान में घटना का समर्थन न करने पर कड़ा रुख अपनाते हुए लापरवाह विवेचक राजेश यादव के विरुद्ध आवश्यक कार्रवाई करने का आदेश दिया है। एसपी को आदेश की प्रति भेजकर आदेशित किया है कि लापरवाह विवेचक राजेश यादव चाहे जिस जिले में तैनात हों वहां के एसपी को सूचित कर आवश्यक कार्रवाई कराएं। वहीं आरोपी फूलन देवी को साक्ष्य के अभाव में दोषमुक्त करार दिया।
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