जमीन बेचने का झांसा देकर 3.58 लाख रुपये लेने और बाद में उसी जमीन का दूसरे व्यक्ति के नाम बैनामा करने का मामला आया है। मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट की अदालत के आदेश पर रॉबर्ट्सगंज कोतवाली पुलिस ने प्राथमिकी दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।
बछौदा निवासी मोहम्मद आजम ने सीजेएम कोर्ट में दिए प्रार्थना पत्र में बताया कि जून 2020 में रॉबर्ट्सगंज निवासी रामप्रवेश मौर्या ने मौजा मरकरी स्थित जमीन बेचने की बात तय की थी। सौदा 3.58 लाख रुपये में तय हुआ था। आजम के मुताबिक 30 जून 2020 से 18 फरवरी 2021 के बीच नकद और बैंक खातों के माध्यम से पूरी रकम रामप्रवेश को दे दी। इसमें राजेश कुमार के बैंक खाते में भी 17 नवंबर को 25 हजार, एक दिसंबर को 15 हजार और 31 दिसंबर 2020 को 10 हजार रुपये जमा कराए जाने का उल्लेख है। प्रार्थी का आरोप है कि रकम लेने के बाद रामप्रवेश अपने पिता के इलाज का हवाला देकर बैनामा टालता रहा। पिता की मृत्यु के बाद खतौनी में नाम दर्ज होने पर बैनामा करने का भरोसा दिया, लेकिन बाद में भी टालमटोल करता रहा। आरोप है कि एक जुलाई 2025 को रामप्रवेश ने इसी आराजी की 483.27 वर्गमीटर जमीन का बैनामा अन्नपूर्णा सेठ के नाम कर दिया। पुलिस में सुनवाई न होने पर कोर्ट की शरण ली। कोतवाल धर्मेंद्र सिंह के मुताबिक प्राथमिकी दर्ज कर मामले की जांच की जा रही है।