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पंचायत चुनाव: आशा बहु, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता भी नहीं लड़ पाएंगे
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पंचायत चुनाव: आशा, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता भी नहीं लड़ पाएंगे
कोषागार से सैलरी प्राप्त करने वाले शासकीय कर्मी नहीं लड़ सकेंगे
आयोग ने कौन-कौन लोग नहीं लड़ सकेंगे चुनाव, स्थिति की साफ
संवाद न्यूज एजेंसी
सोनभद्र। निर्वाचन आयोग ने पंचयात चुनाव में कौन-कौन लोग लड़ सकते है, इसकी स्थिति साफ कर दिया है। आयोग ने कोषागार से जिन शासकीय कर्मियों की सैलेरी जारी होती है उन सभी कर्मियों के चुनाव लडने पर रोक लगा दी है। इनके अलावा किसान मित्र, शिक्षा मित्र, ग्राम रोजगार सेवक, आशा बहु, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता समेत अन्य मानदेय कर्मी चुनाव नहीं लड़ सकेंगे।
जिले में पंचायत चुनाव के लिए तिथि की घोषणा होने के बाद संभावित उम्मीदवारों ने प्रचार-प्रसार तेज कर दी है। निर्वाचन आयोग ने स्पष्ट कर दिया है कि कोषागार से जिन कर्मियों को सैलरी दी जाती है, वे कर्मी पंचायत चुनाव में किसी पद पर नहीं लड़ सकते हैं। सहायक जिला निर्वाचन अधिकारी जगरूप पटेल ने बताया कि मानदेय प्राप्त करने वाले ऐसे पद धारक जिनका उत्तर प्रदेश राज्य विधान मंडल (अनर्हता निवारण) अधिनियम 1971 में नहीं है यानी आगंनबाड़ी कार्यकर्ता, सहायक आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, आशा, किसान मित्र, शिक्षा मित्र, ग्राम रोजगार सेवक आदि संयुक्त प्रांत पंचायत राज अधिनियम के प्रावधानुसार तथा यूपी के क्षेत्र पंचायत तथा जिला पंचायत अधिनियम 1961 की धारा 13 (क) के अधीन पंचायत चुनाव तथा क्षेत्र व जिला पंचायत का चुनाव नहीं लड़ सकते है। उन्होंने बताया कि कोई भी शासकीय कर्मचारी चुनाव नहीं लड़ सकता है। आयोग के निर्देशानुसार निष्पक्ष ढंग से ग्राम प्रधान, ग्राम पंचायत सदस्य, क्षेत्र पंचायत सदस्य व जिला पंचायत सदस्य पद के लिए चुनाव की प्रक्रिया पूर्ण कराने की तैयारी की जा रही है।
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कोषागार से सैलरी प्राप्त करने वाले शासकीय कर्मी नहीं लड़ सकेंगे
आयोग ने कौन-कौन लोग नहीं लड़ सकेंगे चुनाव, स्थिति की साफ
संवाद न्यूज एजेंसी
सोनभद्र। निर्वाचन आयोग ने पंचयात चुनाव में कौन-कौन लोग लड़ सकते है, इसकी स्थिति साफ कर दिया है। आयोग ने कोषागार से जिन शासकीय कर्मियों की सैलेरी जारी होती है उन सभी कर्मियों के चुनाव लडने पर रोक लगा दी है। इनके अलावा किसान मित्र, शिक्षा मित्र, ग्राम रोजगार सेवक, आशा बहु, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता समेत अन्य मानदेय कर्मी चुनाव नहीं लड़ सकेंगे।
जिले में पंचायत चुनाव के लिए तिथि की घोषणा होने के बाद संभावित उम्मीदवारों ने प्रचार-प्रसार तेज कर दी है। निर्वाचन आयोग ने स्पष्ट कर दिया है कि कोषागार से जिन कर्मियों को सैलरी दी जाती है, वे कर्मी पंचायत चुनाव में किसी पद पर नहीं लड़ सकते हैं। सहायक जिला निर्वाचन अधिकारी जगरूप पटेल ने बताया कि मानदेय प्राप्त करने वाले ऐसे पद धारक जिनका उत्तर प्रदेश राज्य विधान मंडल (अनर्हता निवारण) अधिनियम 1971 में नहीं है यानी आगंनबाड़ी कार्यकर्ता, सहायक आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, आशा, किसान मित्र, शिक्षा मित्र, ग्राम रोजगार सेवक आदि संयुक्त प्रांत पंचायत राज अधिनियम के प्रावधानुसार तथा यूपी के क्षेत्र पंचायत तथा जिला पंचायत अधिनियम 1961 की धारा 13 (क) के अधीन पंचायत चुनाव तथा क्षेत्र व जिला पंचायत का चुनाव नहीं लड़ सकते है। उन्होंने बताया कि कोई भी शासकीय कर्मचारी चुनाव नहीं लड़ सकता है। आयोग के निर्देशानुसार निष्पक्ष ढंग से ग्राम प्रधान, ग्राम पंचायत सदस्य, क्षेत्र पंचायत सदस्य व जिला पंचायत सदस्य पद के लिए चुनाव की प्रक्रिया पूर्ण कराने की तैयारी की जा रही है।
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