फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Sonebhadra News ›   35-hour corona curfew, essential services will be reinstated 35-hour corona curfew, essential services will be reinstated

35 घंटे का कोरोना कर्फ्यू, आवश्यक सेवाएं रहेंगी बहाल

Sat, 17 Apr 2021 11:04 PM IST
Varanasi Bureau वाराणसी ब्यूरो
Updated Sat, 17 Apr 2021 11:04 PM IST
विज्ञापन
35-hour corona curfew, essential services will be reinstated 35-hour corona curfew, essential services will be reinstated
सोनभद्र। कोरोना वायरस के बढ़ते संक्रमण की रफ्तार को कम करने के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सप्ताह में एक दिन आवागमन बंद रखने का निर्देश दिया है। उसी के तहत शनिवार की रात आठ बजे से 35 घंटे का कोरोना कर्फ्यू जिले में लागू हो गया है। सोमवार की सुबह सात बजे तक यह कर्फ्यू लागू रहेगा। इस दौरान केवल आवश्यक सेवाओं को ही घर से बाहर निकलने की अनुमति होगी। शादी-विवाह के कार्यक्रम जरूरी शर्तों को पूर्ण करते हुए संपन्न कराया जा सकता है।
विज्ञापन

जिलाधिकारी अभिषेक सिंह ने शनिवार की रात में ही 35 घंटे के कोरोना कर्फ्यू को लागू किया। बताया कि इस दौरान आवश्यक सेवाओं, पंचायत चुनाव से जुड़ी पोलिंग पार्टियों, स्वास्थ्य सेवाओं, सफाई आदि से जुड़े कर्मी एवं नामांकन के लिए जाने वाले व्यक्तियों के अतिरिक्त कोई अन्य आवागमन अनुमन्य नहीं होगा। नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कार्रवाई के लिए भी कहा गया है। शादी-विवाह के मामले में पहले से निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार ही बंद कमरे में 50 और खुले में 100 व्यक्तियों की अधिकतम संख्या हो सकती है, मास्क न लगाने वालों पर पहली बार एक हजार और दूसरी बार दस हजार रुपये जुर्माना लगाया जाएगा(
विज्ञापन

दाह संस्कार अथवा अंतिम संस्कार के समय 20 से अधिक व्यक्तियों की उपस्थित मान्य नहीं होगी। सार्वजनिक परिवहन विशेषकर परिवहन निगम की बसों में अधिकतम 50 प्रतिशत तक ही क्षमता से संचालन किया जाएगा। आमजन से उन्होने अपील किया कि एक दिन का कोरोना कर्फ्यू है। कोई भी व्यक्ति घबराए नहीं बल्कि आराम से घर में रहें और कोरोना को मात देने में मदद करें। निर्देश का पालन कराने के लिए उन्होने पुलिस अधीक्षक, सीएमओ, सभी एसडीएम, औद्योगिक, व्यापारिक संगठनों, नगर निकायों के अधिशासी अधिकारियों को भी पत्र भेजा है।
विज्ञापन
विज्ञापन

मीडिया और अखबार पर पाबंदी नहीं
35 घंटे के कोरोना कर्फ्यू के दौरान मीडिया से जुड़े लोगों और अखबार लाने वालों पर कोई पाबंदी नहीं रहेगी। जिलाधिकारी ने बताया कि प्रिंट या इलेक्ट्रानिक मीडिया के पास के आधार पर अनुमति होगी। एनडीए की परीक्षा एवं अन्य निर्धारित परीक्षा के लिए कोविड-19 प्रोटोकाल का अनुपालन सुनिश्चित करते हुए परीक्षा की अनुमति होगी। परीक्षार्थियों और उम्मीदवारों का आईडी कार्ड पास के तौर पर मान्य होगा। फार्मास्यूटिकल, अन्य उद्योंगो जैसे दवा, सैनिटाइजर, बनाने वाले उद्योगों को चलाने की अनुमति होगी। श्रमिकों के आवाजाही की अनुमति होगी।
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed