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वनाधिकार कानून के तहत 29 तक जमा करें आवेदन

Sat, 17 Nov 2018 10:55 PM IST
Updated Sat, 17 Nov 2018 10:55 PM IST
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वनाधिकार कानून के तहत 29 तक जमा करें आवेदन
बभनी। अखिल भारतीय बनवासी कल्याण आश्रम से संबद्ध सेवा समर्पण संस्थान चपकी की ओर से शनिवार को सतबहनी गांव में वनाधिकार गोष्ठी हुई। इसमें वनाधिकार कानून की जानकारी दी गयी। वन समिति के अध्यक्ष अशर्फी लाल ने बताया कि 2008 से लेकर 2018 तक में छह सौ लोगों ने आवेदन किया, लेकिन महज 30 लोगों को इसका लाभ मिला। शेष आवेदन खारिज कर दिये गये। भाजपा नेता जवाहर जोगी ने कहा कि सैकड़ों वर्षों से जोत कोड़ कर रहे आदिवासियों बनवासियों को वनाधिकार का लाभ नहीं मिला। अखिल भारतीय बनवासी कल्याण आश्रम के हित रक्षा प्रमुख गिरीश कुबेर ने कहा कि सरकार कानून बनाती है, जो सबके लिए है। 13 दिसंबर 2005 के पूर्व से जिनका कब्जा है, उन्हें वनाधिकार का लाभ मिलेगा। बशर्ते ग्रामीण सही ढंग से प्रक्रिया पूरी करें। एसडीएम रामचंद्र यादव ने कहा कि पूर्व में जो भी आवेदन खारिज हो गये हैं, वो भी जमा किये जा रहे हैं। अपने दावे 25 नवंबर तक हर हाल में एसडीएम कार्यालय में जमा कर दें। कार्यक्रम में सेवा समर्पण संस्थान के प्रांत सह संगठन मंत्री आनंद, प्रधान संपतिया देवी, बीडीसी जान सिंह, डिप्टी रेंजर दिवाकर दुबे, सेकेट्री राम दर्शन यादव, राजेश कुमार, राजिंदर मौजूद रहे।
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