फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Sonebhadra News ›   20 years imprisonment for the accused of kidnapping and raping a teenager

Sonebhadra News: किशोरी का अपहरण कर दुष्कर्म के दोषी को 20 साल की सजा

Sat, 03 May 2025 11:57 PM IST
Varanasi Bureau वाराणसी ब्यूरो
Updated Sat, 03 May 2025 11:57 PM IST
विज्ञापन
20 years imprisonment for the accused of kidnapping and raping a teenager
साढ़े चार वर्ष पहले किशोरी (16) का अपहरण कर दुष्कर्म के मामले में विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट अमित वीर सिंह की कोर्ट ने दोषी को 20 वर्ष के कठोर कैद की सजा सुनाई है। शनिवार को सुनवाई करते हुए कोर्ट ने उस पर 40 हजार रुपये अर्थदंड भी लगाया।
विज्ञापन

अर्थदंड न देने पर एक माह की अतिरिक्त कैद भुगतनी होगी। अर्थदंड की धनराशि में से 30 हजार रुपये पीड़िता को मिलेगी। अभियोजन पक्ष के मुताबिक विंढमगंज थाना क्षेत्र के एक गांव निवासी पीड़िता के पिता ने 8 जनवरी 2021 को थाने में तहरीर दी थी।
विज्ञापन

अवगत कराया था कि उसकी बेटी (16) पांच जनवरी की सुबह घर से शौच के लिए निकली थी। इसके बाद वापस नहीं लौटी। कई जगहों पर खोजबीन की गई, लेकिन उसका कहीं पता नहीं चला। पुलिस ने अपहरण का मुकदमा दर्ज कर मामले की विवेचना शुरू की।
विज्ञापन
विज्ञापन

विवेचना के दौरान औरैया जिले के कोतवाली थाना क्षेत्र के सैनपुर निवासी इमरान का नाम प्रकाश में आया। वह पीड़िता के चचेरे भाई के साथ दुद्धी में मजदूरी करता था। इसी दौरान वह पीड़िता के संपर्क में आया और उसे बहला-फुसलाकर ले गया।

पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार करते हुए किशोरी को खोजा। पर्याप्त सबूत मिलने पर कोर्ट में चार्जशीट दाखिल की। सुनवाई के दौरान अदालत ने दोनों पक्षों के अधिवक्ताओं के तर्कों को सुनने, गवाहों के बयान एवं पत्रावली का अवलोकन करने पर इमरान को दोषी पाते हुए 20 साल की सजा सुनाई। 40 हजार रुपये अर्थदंड भी लगाया।
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed