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सामूहिक दुष्कर्म के दोषियों को 20-20 साल की कैद, दोनों पर 1.35 लाख रुपये जुर्माना भी लगा
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अपर सत्र न्यायाधीश (सीएडब्लू) सोनभद्र आशुतोष सिंह की अदालत ने 12 साल पूर्व हुए सामूहिक दुष्कर्म के मामले में बृहस्पतिवार को दोषसिद्ध पाकर दोषियों सिगारे और जालिम को 20-20 साल की कैद सुनाई है। दोनों पर 1.35-1.35 लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया है। अर्थदंड न देने पर एक-एक वर्ष की अतिरिक्त कैद भुगतनी होगी। जेल में बिताई अवधि सजा में समाहित होगी।पीड़िता को अर्थदंड की आधी धनराशि दी जाएगी।
अभियोजन पक्ष के मुताबिक घोरावल थाना क्षेत्र के एक गांव की दसवीं की अनुसूचित जाति वर्ग की छात्रा ने थाने में तहरीर देकर आरोप लगाया था कि छह जुलाई 2010 को सिगारे और जालिम स्कूल से आते वक्त मिले। उसे बहला फुसलाकर लालच देकर भगा ले गए। जब सूरत पहुंचे तो वहां एक और लड़का मिला। तीनों ने उसके साथ दुष्कर्म किया। उसके गले की सोने की चैन व 500 रुपये भी उन लोगों ने छीन लिया। 20 जुलाई की रात में शौच के बहाने किसी तरह भागकर वहां से अपने घर पहुंची। इस तहरीर पर पुलिस ने 15 सितंबर 2010 को एफआईआर दर्ज कर मामले की विवेचना की। मामले की सुनवाई करते हुए अदालत ने दोषसिद्ध पाकर दोषियों सिगारे व जालिम को 20-20 साल की कैद और दोनों को 1.35 लाख रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई। अर्थदंड न देने पर एक-एक वर्ष की अतिरिक्त कैद भुगतनी होगी। अभियोजन पक्ष की तरफ से सरकारी वकील विनोद कुमार पाठक ने बहस की।
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अभियोजन पक्ष के मुताबिक घोरावल थाना क्षेत्र के एक गांव की दसवीं की अनुसूचित जाति वर्ग की छात्रा ने थाने में तहरीर देकर आरोप लगाया था कि छह जुलाई 2010 को सिगारे और जालिम स्कूल से आते वक्त मिले। उसे बहला फुसलाकर लालच देकर भगा ले गए। जब सूरत पहुंचे तो वहां एक और लड़का मिला। तीनों ने उसके साथ दुष्कर्म किया। उसके गले की सोने की चैन व 500 रुपये भी उन लोगों ने छीन लिया। 20 जुलाई की रात में शौच के बहाने किसी तरह भागकर वहां से अपने घर पहुंची। इस तहरीर पर पुलिस ने 15 सितंबर 2010 को एफआईआर दर्ज कर मामले की विवेचना की। मामले की सुनवाई करते हुए अदालत ने दोषसिद्ध पाकर दोषियों सिगारे व जालिम को 20-20 साल की कैद और दोनों को 1.35 लाख रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई। अर्थदंड न देने पर एक-एक वर्ष की अतिरिक्त कैद भुगतनी होगी। अभियोजन पक्ष की तरफ से सरकारी वकील विनोद कुमार पाठक ने बहस की।
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