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शिक्षकों के स्थानांतरण/समायोजन कार्यवाही पर लगी रोक
Updated Tue, 01 Aug 2017 11:27 PM IST
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सोनभद्र। जिले के साथ ही प्रदेश के अन्य जिलों में शिक्षकों के स्थानांतरण एवं समायोजन की कार्रवाई पर हाईकोर्ट इलाहाबाद ने रोक लगा दी है। कोर्ट के आदेश के क्रम में सचिव बेसिक शिक्षा ने भी रोक लगाने का निर्देश जारी कर दिया है।
सचिव ने सोनभद्र बीएसए सहित प्रदेश के सभी बीएसए को मंगलवार को जारी पत्र में कहा है कि हाईकोर्ट में अजय सिंह एवं अन्य की तरफ से दाखिल याचिका पर कोर्ट ने स्थानांतरण एवं समायोजन की प्रक्रिया पर रोक लगाने का आदेश जारी किया है। इसलिए परिषदीय विद्यालयों में कार्यरत शिक्षकोें के समायोजन/स्थानांतरण तत्काल प्रभाव से रोक लगाई जाती है। यह रोक हाईकोर्ट के अग्रिम आदेश तक प्रभावी रहेगी। सोमवार को न्यायमूर्ति प्रदीप कुमार सिंह बघेल की बेंच ने इसकी सुनवाई की थी। मामले में अगली सुनवाई की तिथि 21 अगस्त निर्धारित की गई है। इस संबंध में बेसिक शिक्षाधिकारी गोरखनाथ पटेल ने कहा कि जो लोग रिलीव नहीं हुए हैं, उनको इस आदेश के अनुक्रम में रिलीव नहीं किया जाएगा। इस बाबत सभी खंड शिक्षाधिकरियों को निर्देश दे दिया गया है।
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सचिव ने सोनभद्र बीएसए सहित प्रदेश के सभी बीएसए को मंगलवार को जारी पत्र में कहा है कि हाईकोर्ट में अजय सिंह एवं अन्य की तरफ से दाखिल याचिका पर कोर्ट ने स्थानांतरण एवं समायोजन की प्रक्रिया पर रोक लगाने का आदेश जारी किया है। इसलिए परिषदीय विद्यालयों में कार्यरत शिक्षकोें के समायोजन/स्थानांतरण तत्काल प्रभाव से रोक लगाई जाती है। यह रोक हाईकोर्ट के अग्रिम आदेश तक प्रभावी रहेगी। सोमवार को न्यायमूर्ति प्रदीप कुमार सिंह बघेल की बेंच ने इसकी सुनवाई की थी। मामले में अगली सुनवाई की तिथि 21 अगस्त निर्धारित की गई है। इस संबंध में बेसिक शिक्षाधिकारी गोरखनाथ पटेल ने कहा कि जो लोग रिलीव नहीं हुए हैं, उनको इस आदेश के अनुक्रम में रिलीव नहीं किया जाएगा। इस बाबत सभी खंड शिक्षाधिकरियों को निर्देश दे दिया गया है।
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