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दुकान निलंबित, कोटेदार पर एफआईआर
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घोरावल (सोनभद्र)। अनियमितता के मामले में एसडीएम ने ग्राम पंचायत पेढ़ के कोटे की दुकान को निलंबित कर दिया। इस मामले में शुक्रवार की रात घोरावल कोतवाली पुलिस ने कोटेदार के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है। यह कार्रवाई ग्रामीणों के शिकायत की जांच करने के बाद की गई।
पुलिस के मुताबिक ग्राम पंचायत पेढ़ के नौगढ़वा गांव के निवासी सुरेंद्र, रामजी, नागेंद्र इत्यादि ग्रामीणों ने विगत 05 मार्च को तहसील सम्पूर्ण समाधान दिवस में शिकायती पत्र देकर आरोप लगाया था कि कोटेदार द्वारा विगत दो महीने से अनाज केरोसिन का वितरण नही किया जा रहा है। एसडीएम के निर्देश पर आपूर्ति निरीक्षक अरुण प्रकाश ने 25 मार्च को पेढ़ ग्राम पंचायत पहुंचकर स्थलीय निरिक्षण किया और 28 मार्च को रिपोर्ट प्रस्तुत किया। रिपोर्ट में कहा गया है कि निरिक्षण में दुकान बंद मिला और दुकान के बाहर बोर्ड पर बंदी का कोई कारण अंकित नही था। दुकान पर स्टाक बोर्ड, रेट बोर्ड,जिला शिकायत निवारण अधिकारी का विवरण,खाद्यान्न सब्सिडी का विवरण अंकित नही पाया गया। दुकान पर अंत्योदय व पात्र गृहस्थी योजना के कार्डधारकों की सूची प्रदर्शित नही पाई गई। दुकान बंद होने से स्टाक का सत्यापन नही हो सका। स्थलीय जांच के दौरान अमरावती, रामजी, रामअचल, उषादेवी, श्यामदेई, संतोषी, सुनीता इत्यादि ने बताया कि अधिकांश लोगों को दो महीने से लेकर छह महीने से खाद्यान्न नही दिया जा रहा है। केरोसिन भी पिछले छह महीने से वितरित नही किया जा रहा है। कोटेदार रामविलास को आपूर्ति निरीक्षक ने फोन कर बुलाया, लेकिन वह न तो उपस्थित हुआ और न ही जांच में कोई सहयोग कर रहा है। आपूर्ति निरीक्षक अरुण प्रकाश यादव की तहरीर पर पेढ़ ग्राम पंचायत के कोटेदार रामविलास के खिलाफ आवश्यक वस्तु अधिनियम की धारा 3/7 के तहत मुकदमा दर्ज किया गया।
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पुलिस के मुताबिक ग्राम पंचायत पेढ़ के नौगढ़वा गांव के निवासी सुरेंद्र, रामजी, नागेंद्र इत्यादि ग्रामीणों ने विगत 05 मार्च को तहसील सम्पूर्ण समाधान दिवस में शिकायती पत्र देकर आरोप लगाया था कि कोटेदार द्वारा विगत दो महीने से अनाज केरोसिन का वितरण नही किया जा रहा है। एसडीएम के निर्देश पर आपूर्ति निरीक्षक अरुण प्रकाश ने 25 मार्च को पेढ़ ग्राम पंचायत पहुंचकर स्थलीय निरिक्षण किया और 28 मार्च को रिपोर्ट प्रस्तुत किया। रिपोर्ट में कहा गया है कि निरिक्षण में दुकान बंद मिला और दुकान के बाहर बोर्ड पर बंदी का कोई कारण अंकित नही था। दुकान पर स्टाक बोर्ड, रेट बोर्ड,जिला शिकायत निवारण अधिकारी का विवरण,खाद्यान्न सब्सिडी का विवरण अंकित नही पाया गया। दुकान पर अंत्योदय व पात्र गृहस्थी योजना के कार्डधारकों की सूची प्रदर्शित नही पाई गई। दुकान बंद होने से स्टाक का सत्यापन नही हो सका। स्थलीय जांच के दौरान अमरावती, रामजी, रामअचल, उषादेवी, श्यामदेई, संतोषी, सुनीता इत्यादि ने बताया कि अधिकांश लोगों को दो महीने से लेकर छह महीने से खाद्यान्न नही दिया जा रहा है। केरोसिन भी पिछले छह महीने से वितरित नही किया जा रहा है। कोटेदार रामविलास को आपूर्ति निरीक्षक ने फोन कर बुलाया, लेकिन वह न तो उपस्थित हुआ और न ही जांच में कोई सहयोग कर रहा है। आपूर्ति निरीक्षक अरुण प्रकाश यादव की तहरीर पर पेढ़ ग्राम पंचायत के कोटेदार रामविलास के खिलाफ आवश्यक वस्तु अधिनियम की धारा 3/7 के तहत मुकदमा दर्ज किया गया।
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