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हत्या के दोषी को दस साल सश्रम कारावास
Updated Tue, 08 May 2018 11:08 PM IST
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सोनभद्र। ओबरा थाना क्षेत्र के बैरपुर में तीन वर्ष पूर्व हुई हत्या के मामले में दोषी को दस साल सश्रम कारावास और दो हजार जुर्माने की सजा सुनाई गई है। मंगलवार को एडीजे (एफटीसी) विनय कुमार सिंह की अदालत ने यह फैसला सुनाया।
अभियोजन अधिवक्ता बिंदू यादव के मुताबिक 23 जून 2014 को बैरपुर में कुत्ते को मारने को लेकर हुए विवाद में श्यामलाल निवासी परासटोला कनहरा ने बैरपुर निवासी गिंदलाल को कुल्हाड़ी मारकर घायल कर दिया था। उपचार के दौरान उसकी मौत हो गई। मां सुनीता देवी की तहरीर पर ओबरा थाने में गैर इरादतन हत्या का मामला दर्ज हुआ और आरोप पत्र न्यायालय प्रेषित किया गया। वहां सुनवाई के दौरान अभियोजन और बचाव दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के उपरांत श्यामलाल को हत्या का दोषी पाया गया।
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अभियोजन अधिवक्ता बिंदू यादव के मुताबिक 23 जून 2014 को बैरपुर में कुत्ते को मारने को लेकर हुए विवाद में श्यामलाल निवासी परासटोला कनहरा ने बैरपुर निवासी गिंदलाल को कुल्हाड़ी मारकर घायल कर दिया था। उपचार के दौरान उसकी मौत हो गई। मां सुनीता देवी की तहरीर पर ओबरा थाने में गैर इरादतन हत्या का मामला दर्ज हुआ और आरोप पत्र न्यायालय प्रेषित किया गया। वहां सुनवाई के दौरान अभियोजन और बचाव दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के उपरांत श्यामलाल को हत्या का दोषी पाया गया।
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