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20 लाख से कम टर्नओवर पर पंजीकरण अनिवार्य नहीं

Sat, 05 Aug 2017 11:56 PM IST
Updated Sat, 05 Aug 2017 11:56 PM IST
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20 लाख से कम टर्नओवर पर पंजीकरण अनिवार्य नहीं

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दुद्धी (सोनभद्र)। नगर स्थित तुलसी निकेतन में शनिवार को वस्तु सेवा कर (जीएसटी) की कार्यशाला हुई। इसमें व्यापारियों को सेवा कर संबंधी विभिन्न जानकारी दी गई। उन्हें बताया कि जिन व्यापारियों का वार्षिक टर्नओवर 20 लाख रुपये से नीचे हैं उन्हें पंजीकरण कराने की आवश्यकता नहीं है। गैर प्रांतों में व्यापार करने वालों का पंजीकरण अनिवार्य है।
कार्यक्रम की अध्यक्षता व्यापार मंडल अध्यक्ष अक्षयेबर नाथ गुप्ता ने की। जीएसटी हेड मिर्जापुर सीमा रानी ने बताया कि जिन व्यापारियों का वार्षिक टर्नओवर टोटल 20 लाख से नीचे हो उनको पंजीकरण की कोई आवश्यकता नहीं है। यदि कोई नार्मल टैक्स पेयर है और व्यापार सीमा 20 लाख तक है फिर भी उनको रजिस्ट्रेशन लेना अनिवार्य है। जो व्यापारी समाधान लेना चाहते हैं, उसकी सीमा 75 लाख रूपये है। समाधान योजना के तहत तीन प्रकार के टैक्स निर्धारित किये गए है। इसके बाद अलग-अलग व्यापारियों ने सवाल पूछे और सीमा रानी ने जवाब दिया। इस मौके पर डिप्टी कमिश्नर वाणिज्य कर महात्मा सिंह, डीसी राकेश सिंह, डीसी भावेश सिंह, अधिवक्ता एके जायसवाल, अनीश सोनी मौजूद रहे। संचालन अधिवक्ता दिनेश अग्रहरि ने किया।
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ट्रांसपोर्टर करे इंकार तो फोरम में करें शिकायत
दुद्धी। जीएसटी हेड सीमा रानी का कहना ह कि यदि कोई ट्रांसपोर्टर बिना जीएसटी माल लेने से इनकार करे तो इसकी शिकायत फोरम में करे। कुछ लोगों ने शिकायत की कि वे 20 लाख से कम वार्षिक टर्न ओवर करते हैं लेकिन कानपुर में ट्रांसपोर्टर परेशान कर रहे हैं।
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