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Sonebhadra News: शादी का झांसा देकर युवती से दुष्कर्म के दोषी को 10 साल की सजा

Tue, 08 Apr 2025 12:11 AM IST
Varanasi Bureau वाराणसी ब्यूरो
Updated Tue, 08 Apr 2025 12:11 AM IST
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10 years imprisonment for raping a girl on the pretext of marriage
शादी का झांसा देकर युवती से दुष्कर्म के मामले में अपर सत्र न्यायाधीश एफटीसी अर्चना रानी की अदालत ने दोषी को दस साल कठोर कैद की सजा सुनाई है। घटना दस वर्ष पहले घोरावल कोतवाली क्षेत्र में हुई थी। सोमवार को सुनवाई के दौरान कोर्ट ने दोषी पर 50 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया।
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इसमें से 25 हजार रुपये पीड़िता को दिए जाएंगे। अभियोजन पक्ष के मुताबिक मिर्जापुर के मड़िहान थाना क्षेत्र के एक गांव निवासी पीड़िता ने 13 जून 2017 को घोरावल थाने में तहरीर देकर आरोप लगाया था कि उसके साथ शादी का झांसा देकर घोरावल के शिल्पी गांव निवासी राकेश कुमार करीब 3 साल से शारीरिक संबंध बनाता रहा।
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बाद में बीमारी का बहाना बनाकर अपने गांव आ गया। अब वह दूसरे जगह शादी कर रहा है। केस दर्ज कर पुलिस ने विवेचना की और चार्जशीट दाखिल की।
अदालत ने दोनों पक्षों के अधिवक्ताओं के तर्कों को सुनने, गवाहों के बयान और पत्रावली का अवलोकन करने पर दोषी को राकेश कुमार को 10 वर्ष की कठोर कैद व 50 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई। अर्थदंड न देने पर छह माह की अतिरिक्त कैद भुगतनी होगी।
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