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दुष्कर्म के दोषी को 10 वर्ष की कैद
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सोनभद्र। साढ़े दस साल पहले किशोरी के साथ दुष्कर्म के मामले में अपर सत्र न्यायाधीश कोर्ट नंबर तीन निहारिका चौहान की अदालत ने शुक्रवार को सुनवाई करते हुए दोषी को 10 साल के कैद की सजा सुनाई। उस पर 25 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया। अर्थदंड न देने पर एक वर्ष की अतिरिक्त कैद भुगतनी होगी। पीड़िता को अर्थदंड की आधी धनराशि मिलेगी।
अभियोजन पक्ष के मुताबिक पन्नूगंज थाना क्षेत्र के एक गांव निवासी व्यक्ति ने तीन अगस्त 2011 को एसपी को दी तहरीर में आरोप लगाया था कि उसकी 15 वर्षीय बेटी के साथ पन्नूगंज थाना क्षेत्र के बभनियांव गांव निवासी अमरनाथ ने शादी का झांसा देकर 6-7 माह तक दुष्कर्म किया। इस कार्य में अमरनाथ की मां प्रभावती व धनेश्वरी का सहयोग रहा। तहरीर के आधार पर पन्नूगंज पुलिस ने चार अगस्त को अमरनाथ समेत तीन के विरुद्ध दुष्कर्म समेत अन्य धाराओं में केस दर्ज किया था। मामले की विवेचना के बाद पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ चार्जशीट न्यायालय में दाखिल किया। अदालत ने दोनों पक्षों के अधिवक्ताओं के तर्कों को सुनने, गवाहों के बयान और पत्रावली का अवलोकन करने पर दोषसिद्ध पाकर दोषी अमरनाथ को 10 वर्ष की कैद और 25 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई। अर्थदंड न देने पर एक वर्ष की अतिरिक्त कैद भुगतनी होगी। मामले में आरोपी दो महिलाओं को प्रोबेशन पर छोड़ दिया गया। अभियोजन पक्ष की ओर से शासकीय अधिवक्ता सत्यप्रकाश त्रिपाठी ने बहस की।
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अभियोजन पक्ष के मुताबिक पन्नूगंज थाना क्षेत्र के एक गांव निवासी व्यक्ति ने तीन अगस्त 2011 को एसपी को दी तहरीर में आरोप लगाया था कि उसकी 15 वर्षीय बेटी के साथ पन्नूगंज थाना क्षेत्र के बभनियांव गांव निवासी अमरनाथ ने शादी का झांसा देकर 6-7 माह तक दुष्कर्म किया। इस कार्य में अमरनाथ की मां प्रभावती व धनेश्वरी का सहयोग रहा। तहरीर के आधार पर पन्नूगंज पुलिस ने चार अगस्त को अमरनाथ समेत तीन के विरुद्ध दुष्कर्म समेत अन्य धाराओं में केस दर्ज किया था। मामले की विवेचना के बाद पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ चार्जशीट न्यायालय में दाखिल किया। अदालत ने दोनों पक्षों के अधिवक्ताओं के तर्कों को सुनने, गवाहों के बयान और पत्रावली का अवलोकन करने पर दोषसिद्ध पाकर दोषी अमरनाथ को 10 वर्ष की कैद और 25 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई। अर्थदंड न देने पर एक वर्ष की अतिरिक्त कैद भुगतनी होगी। मामले में आरोपी दो महिलाओं को प्रोबेशन पर छोड़ दिया गया। अभियोजन पक्ष की ओर से शासकीय अधिवक्ता सत्यप्रकाश त्रिपाठी ने बहस की।
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