सोनभद्र: किशोरी से दुष्कर्म के दोषी को 10 साल कैद की सजा, 18 हजार रुपये का अर्थदंड लगाया
अभियोजन पक्ष के मुताबिक पीड़िता के पिता ने बभनी थाने में दी तहरीर में आरोप लगाया था कि विंढमगंज थाना क्षेत्र के डुमरा गांव निवासी सोनू कुमार 12 मार्च 2018 को उसकी बेटी को बहला फुसलाकर ले गया था। जिसके साथ दुष्कर्म किया।
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सोनभद्र जिले के बभनी थाना क्षेत्र के एक गांव में तीन साल पहले 17 वर्षीय किशोरी से हुए दुष्कर्म के मामले में अपर सत्र न्यायाधीश/विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट पंकज श्रीवास्तव की अदालत ने दोषी को दस वर्ष के कैद की सजा सुनाई है। इसके साथ ही कोर्ट ने उस पर 18 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया है। अर्थदंड अदा न करने पर उसे तीन माह की अतिरिक्त कैद भुगतनी होगी।
अभियोजन पक्ष के मुताबिक पीड़िता के पिता ने बभनी थाने में दी तहरीर में आरोप लगाया था कि विंढमगंज थाना क्षेत्र के डुमरा गांव निवासी सोनू कुमार 12 मार्च 2018 को उसकी बेटी को बहला फुसलाकर ले गया था। जिसके साथ दुष्कर्म किया।
तहरीर के आधार पर पुलिस ने अपहरण, दुष्कर्म और पॉक्सो एक्ट में मुकदमा दर्ज कर मामले की विवेचना की। विवेचक ने पर्याप्त सबूत पाए जाने पर न्यायालय में चार्जशीट दाखिल किया। मामले की सुनवाई करते हुए अदालत ने दोनों पक्षों के अधिवक्ताओं की दलीलों को सुना।
गवाहों के बयान और पत्रावली के अवलोकन के बाद आरोपी सोनू कुमार को दोषी करार दिया। मंगलवार को कोर्ट ने दोषी सोनू कुमार को 10 साल की कैद और 18 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई। अर्थदंड की धनराशि अदा न करने पर दोषी को तीन माह की अतिरिक्त कैद भुगतनी होगी। अभियोजन पक्ष के तरफ से सरकारी अधिवक्ता सत्यप्रकाश तिवारी ने बहस की।