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दुष्कर्म मामले में युवक को उम्रकैद

Mon, 22 Feb 2021 11:50 PM IST
Lucknow Bureau लखनऊ ब्यूरो
Updated Mon, 22 Feb 2021 11:50 PM IST
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Youth sentenced to life in rape case
सीतापुर। कोर्ट ने एक दलित बालिका के साथ दुष्कर्म व उत्पीड़न के मामले में आरोपी को उम्रकैद की सजा सुनाई है। महोली थाना क्षेत्र के ग्राम महमूदपुर निवासी प्रदीप के विरुद्ध मामले में एक महिला ने केस दर्ज कराया था। महिला के मुताबिक सात सितंबर 2013 की सुबह जब उसकी पुत्री नित्यकर्म के लिए घर से बाहर गई थी, तभी प्रदीप ने उसे गन्ने के खेत में खींचकर दुष्कर्म किया।
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पुलिस ने घटना के बाद इस मामले को छेड़छाड़ का बताते हुए रिपोर्ट दर्ज की थी। लेकिन दौरान विवेचना आए साक्ष्य के बाद दुष्कर्म का मामला पाते हुए केस दर्ज किया था। न्यायालय में दौरान विचारण अभियोजन पक्ष द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य के आधार पर अपर सत्र न्यायाधीश चंदगुप्त ने प्रदीप को आजीवन कारावास की सजा सुनाई। 52 हजार का अर्थदंड भी लगाया है। अभियोजन पक्ष की ओर से इस मुकदमे की पैरवी सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता विवेक सिंह चौहान ने की। संवाद
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