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सावधान! आज से ट्रैफिक रूल्स तोड़ा तो 10 गुना जुर्माना
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सीतापुर। सावधान! अब आपने यातायात नियमों का पालन नहीं किया तो आपको पांच से दस गुना ज्यादा जुर्माना भरना पड़ेगा। एक सितंबर से संशोधित एमवी एक्ट लागू हो जाएगा। इसके तहत बिना ड्राइविंग लाइसेंस व आरसी, ट्रिपल राइडिंग, बिना हेलमेट व सीट बेल्ट लगाने, ओवर स्पीड, शराब पीकर वाहन चलाने, ओवर लोडिंग समेत अन्य नियमों का उल्लंघन करने पर पूर्व में लगने वाले जुर्माने में बढ़ोतरी कर दी गई है।
नाबालिग के हाथ में वाहन सौंपने पर हुए हादसे में 25 हजार रुपये तक के जुर्माने का प्रावधान कर दिया गया है। इसको लेकर उनके अभिभावकों व वाहन स्वामी पर भी जुर्माना लगाया जाएगा। नए नियमों को सख्ती से पालन कराने के लिए विभागीय अफसरों ने कमर कस ली है। जिले के कई चौराहे पर रविवार से सख्ती से चेकिंग होगी। पकड़े गए तो जेब ढीली हो सकती है।
अब तक बिना हेलमेट के वाहन चलाने पर 500 रुपये जुर्माने की जगह अब 1000 रुपये अदा करने पड़ेंगे। तीन माह के लिए डीएल निलंबित भी किया जा सकता है। इसमें नाबालिग के वाहन चलाने पर कार्रवाई का प्रावधान बढ़ाया गया है। अब तक नाबालिग के वाहन चलाने पर कोई कार्रवाई नहीं होती थी।
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अब नाबालिग वाहन दौड़ाता मिला तो अभिभावक को 25 हजार रुपये जुर्माना देना होगा। गाड़ी मालिक को तीन साल तक की सजा के साथ वाहन का पंजीयन भी निरस्त किया जाएगा। यातायात व परिवहन विभाग ने कमर कस ली है। एक सितंबर से रोजाना चेकिंग अभियान चलाने के साथ जन जागरूकता कार्यक्रम भी आयोजित किए जाने की कसरत शुरू कर दी गई है।
ये हैं नया जुर्माना
नियम पहले अब
डीएल न होने पर 500 5000
बिना हेलमेट 500 1000
शराब पीकर वाहन चलाने पर 2000 10,000
निरस्त डीएल लेकर चलने पर 500 10,000
ओवर स्पीड में वाहन चलाने पर 400 1000
ट्रिपल राइडिंग 100 2000
बिना परमिट 500 10,000
खतरनाक ड्राइविंग - 5000
अपनों के साथ दूसरों की जिंदगी करें सुरक्षित : एआरटीओ
एआरटीओ प्रवर्तन उदित नारायण पांडेय ने बताया कि शासन-प्रशासन की मंशा नियमों के उल्लंघन पर कार्रवाई नहीं बल्कि इसके जरिये सुरक्षित ड्राइविंग की है। जिससे सड़क हादसों में कमी लाई जा सके। जिले में जनवरी 2019 से लेकर अब तक सड़क हादसों के दौरान करीब 350 लोगों ने जान गंवा दी है।
400 से अधिक लोग घायल हुए हैं। यह आंकड़े चिंताजनक हैं। वाहन चेकिंग अभियान लगातार चलाया जा रहा है। स्कूलों में जाकर अभिभावकों से नाबालिग बच्चों को वाहन चलाने से रोकने की अपील भी की गई है। अभिभावकों से कहना चाहता हूं कि बच्चे आपके हैं, इसलिए उनकी सुरक्षा का जिम्मा भी आपका है।
जागरूक बनकर अपनों के साथ दूसरों की जिंदगी सुरक्षित करें। 16 सितंबर से वृहद जागरूकता अभियान चलाया जाएगा। चेकिंग लगातार जारी रहेगी। इसके लिए कोई स्थान चिन्हित नहीं है।
अब होगी सघन चेकिंग
एक सितंबर से संशोधित मोटर वाहन अधिनियम लागू होने पर परिवहन विभाग के साथ ही पुलिस ने भी कमर कस ली है। इसी सिलसिले में यातायात पुलिस ने शनिवार को शहर में जागरूकता अभियान चलाया। ट्रैफिक इंस्पेक्टर विनय कुमार सिंह ने बताया कि शहर के लालबाग सहित अन्य हिस्सों में चेकिंग अभियान चलाया गया।
नाबालिग वाहन चालकों को रोककर उन्हें समझाया गया। कई वाहन चालकों का चालान भी किया गया। सीओ ट्रैफिक योगेंद्र सिंह का कहना है कि चेकिंग के साथ ही लोगों को जागरूक किया जा रहा है। नियमों का पालन कराया जाएगा।
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नाबालिग के हाथ में वाहन सौंपने पर हुए हादसे में 25 हजार रुपये तक के जुर्माने का प्रावधान कर दिया गया है। इसको लेकर उनके अभिभावकों व वाहन स्वामी पर भी जुर्माना लगाया जाएगा। नए नियमों को सख्ती से पालन कराने के लिए विभागीय अफसरों ने कमर कस ली है। जिले के कई चौराहे पर रविवार से सख्ती से चेकिंग होगी। पकड़े गए तो जेब ढीली हो सकती है।
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अब तक बिना हेलमेट के वाहन चलाने पर 500 रुपये जुर्माने की जगह अब 1000 रुपये अदा करने पड़ेंगे। तीन माह के लिए डीएल निलंबित भी किया जा सकता है। इसमें नाबालिग के वाहन चलाने पर कार्रवाई का प्रावधान बढ़ाया गया है। अब तक नाबालिग के वाहन चलाने पर कोई कार्रवाई नहीं होती थी।
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अब नाबालिग वाहन दौड़ाता मिला तो अभिभावक को 25 हजार रुपये जुर्माना देना होगा। गाड़ी मालिक को तीन साल तक की सजा के साथ वाहन का पंजीयन भी निरस्त किया जाएगा। यातायात व परिवहन विभाग ने कमर कस ली है। एक सितंबर से रोजाना चेकिंग अभियान चलाने के साथ जन जागरूकता कार्यक्रम भी आयोजित किए जाने की कसरत शुरू कर दी गई है।
ये हैं नया जुर्माना
नियम पहले अब
डीएल न होने पर 500 5000
बिना हेलमेट 500 1000
शराब पीकर वाहन चलाने पर 2000 10,000
निरस्त डीएल लेकर चलने पर 500 10,000
ओवर स्पीड में वाहन चलाने पर 400 1000
ट्रिपल राइडिंग 100 2000
बिना परमिट 500 10,000
खतरनाक ड्राइविंग - 5000
अपनों के साथ दूसरों की जिंदगी करें सुरक्षित : एआरटीओ
एआरटीओ प्रवर्तन उदित नारायण पांडेय ने बताया कि शासन-प्रशासन की मंशा नियमों के उल्लंघन पर कार्रवाई नहीं बल्कि इसके जरिये सुरक्षित ड्राइविंग की है। जिससे सड़क हादसों में कमी लाई जा सके। जिले में जनवरी 2019 से लेकर अब तक सड़क हादसों के दौरान करीब 350 लोगों ने जान गंवा दी है।
400 से अधिक लोग घायल हुए हैं। यह आंकड़े चिंताजनक हैं। वाहन चेकिंग अभियान लगातार चलाया जा रहा है। स्कूलों में जाकर अभिभावकों से नाबालिग बच्चों को वाहन चलाने से रोकने की अपील भी की गई है। अभिभावकों से कहना चाहता हूं कि बच्चे आपके हैं, इसलिए उनकी सुरक्षा का जिम्मा भी आपका है।
जागरूक बनकर अपनों के साथ दूसरों की जिंदगी सुरक्षित करें। 16 सितंबर से वृहद जागरूकता अभियान चलाया जाएगा। चेकिंग लगातार जारी रहेगी। इसके लिए कोई स्थान चिन्हित नहीं है।
अब होगी सघन चेकिंग
एक सितंबर से संशोधित मोटर वाहन अधिनियम लागू होने पर परिवहन विभाग के साथ ही पुलिस ने भी कमर कस ली है। इसी सिलसिले में यातायात पुलिस ने शनिवार को शहर में जागरूकता अभियान चलाया। ट्रैफिक इंस्पेक्टर विनय कुमार सिंह ने बताया कि शहर के लालबाग सहित अन्य हिस्सों में चेकिंग अभियान चलाया गया।
नाबालिग वाहन चालकों को रोककर उन्हें समझाया गया। कई वाहन चालकों का चालान भी किया गया। सीओ ट्रैफिक योगेंद्र सिंह का कहना है कि चेकिंग के साथ ही लोगों को जागरूक किया जा रहा है। नियमों का पालन कराया जाएगा।