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नाबालिग के अपहरण में दोषी को छह वर्ष की कैद

Tue, 23 May 2017 11:41 PM IST
Amarujala Bureau
Amarujala Bureau Updated Tue, 23 May 2017 11:41 PM IST
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Six year imprisonment for kidnapping
court

मासूम के अपहरण करने के मामले में कोर्ट ने एक व्यक्ति को दोषी करार दिया है। कोर्ट ने उसे छह साल की कैद की सजा सुनाई है। बताते हैं कि चार साल के मासूम बच्चे को टॉफी देकर बहला-फुसलाकर भीख मंगाने के लिए अपहृत किया गया था।

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दोषी पर दो हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया गया है। अपर सत्र न्यायाधीश राम चंद्र ने यह सजा सुनाई। अभियोजन पक्ष की ओर से इस मुकदमे की पैरवी सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता दिनेश सिंह चौहान ने की। 
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लहरपुर थाना इलाके के कटरा अस्तल निवासी सगीर अहमद ने बताया कि उसका चार वर्षीय बेटे अब्दुल वासित घर के बाहर बच्चों के साथ खेल रहा था। इसी बीच पड़ोस के गांव फत्तेपुर निवासी इस्माइल टॉफी का लालच देकर उसे उठा ले गया था।
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बच्चे को काफी तलाशा गया लेकिन नहीं मिला। इस पर सगीर ने लहरपुर कोतवाली में रिपोर्ट दर्ज कराई। विवेचना में पुलिस ने भीख मांगने व अन्य गलत कार्य किए जाने का मामला पाया।


इस पर इस्माइल के विरूद्घ न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल किया गया। अभियोजन पक्ष की ओर से अपने कथन के समर्थन में पांच साक्षी प्रस्तुत किए गए। साक्ष्यों के आधार पर न्यायालय ने इस्माइल को घटना का दोषी पाया और उसे छह वर्ष सश्रम कारावास व दो हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई। न्यायालय ने यह व्यवस्था दी, कि जुर्माना अदा न करने पर दोषी को तीन माह का साधारण कारावास भी भुगतना होगा।

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