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दुष्कर्म के आरोपी को सात वर्ष का कारावास

Sat, 02 Apr 2022 12:12 AM IST
Lucknow Bureau लखनऊ ब्यूरो
Updated Sat, 02 Apr 2022 12:12 AM IST
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Seven years imprisonment for rape accused
सीतापुर। अपर सत्र न्यायाधीश पॉक्सो कोर्ट चंदगुप्त ने नाबालिग लड़की को भगाकर उसके साथ दुष्कर्म करने के आरोपी को सात वर्ष के कठोर कारावास व 42 हजार रुपये के जुर्माने की सजा सुनाई है। अभियोजन पक्ष की ओर से इस मुकदमे की पैरवी विशेष लोक अभियोजक गोविंद मिश्र ने की।
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गौरतलब है कि बिसवां थानाक्षेत्र के मोहल्ला पठानीटोला में किराए के मकान में रहने वाली एक नाबालिग लड़की को बहला-फुसलाकर भगा ले जाने का मुकदमा उसके मामा ने अमित रस्तोगी नाम के एक विवाहित व्यक्ति के खिलाफ दर्ज कराया गया था। इस मामले में न्यायालय में आरोप पत्र प्रेषित किया गया था।
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अभियोजन द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य के आधार पर आरोपी अमित को घटना का दोषी पाते हुए न्यायाधीश ने उसे सात वर्ष के कठोर कारावास व 42 हजार रुपये के जुर्माने की सजा सुनाई है। न्यायालय ने वसूले गये जुर्माने में से 25 हजार रुपये बतौर प्रतिकर पीड़िता को दिए जाने के भी आदेश दिए हैं।
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