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मारपीट में चार को सात साल की सजा 

Wed, 15 Jun 2016 11:27 PM IST
Amarujala Bureau
Amarujala Bureau Updated Wed, 15 Jun 2016 11:27 PM IST
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Seven year sentence in assault
कोर्ट - फोटो : demo pics

अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश प्रवीण कुमार सिंह ने मारपीट के मामले में चार दोषियों पर सात-सात वर्ष के सश्रम कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही उन पर पांच-पांच हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया। अर्थदंड की अदायगी न करने पर उन्हें दो-दो माह की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी। मुकदमे की पैरवी अपर जिला शासकीय अधिवक्ता बृजेंद्र कुमार अवस्थी ने की। 

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रामपुर मथुरा थाना इलाके के गढ़चपा निवासी मोहम्मद कलीम ने 21 जून 2011 को तहरीर में बताया था कि वह सत्य कुमार सिंह व तैय्यब के साथ बहादुरगंज बाजार से घर जा रहा था। रास्ते में घात लगाए बैठे भानु सिंह, अरुण सिंह, शिव बख्श सिंह व महेंद्र सिंह ने जान से मारने की नीयत से असलहे से उस पर फायर कर दिया, जिससे वह व उसके साथी तो किसी तरह से बच गए पर पड़ोस में मौजूद बच्चे कुमारी परवीन व शादाब के फायर लगा।
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जानलेवा हमला देख वह लोग किसी तरह से जान बचाकर वहां से भागे। इस प्रकरण में चारों के खिलाफ पुलिस ने केस दर्ज किया था। मामले की विवेचना कर विवेचक ने न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल किया। न्यायालय में पक्ष व विपक्ष की दलीलों को सुनकर न्यायाधीश ने चारों को दोषी करार दिया।

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