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Sitapur News: पांच जनवरी तक लागू रहेगी धारा 163, जारी हुआ आदेश

Tue, 03 Dec 2024 12:42 AM IST
Lucknow Bureau लखनऊ ब्यूरो
Updated Tue, 03 Dec 2024 12:42 AM IST
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Section 163 will remain in force till January 5, order issued
सीतापुर। जिला प्रशासन ने आगामी क्रिसमस, नववर्ष, विभिन्न आयोगों की परीक्षा के दृष्टिगत भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता-2023 की धारा-163 के तहत सोमवार को प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किया गया है। अपर जिला मजिस्ट्रेट नीतीश कुमार सिंह ने बताया कि यह आदेश पांच जनवरी तक जनपद की सीमाओं में लागू रहेगा। इसके अनुसार पांच से अधिक व्यक्तियों को सार्वजनिक स्थल पर एक साथ इकट्ठा होने की पूरी तरह मनाही रहेगी। कोई भी व्यक्ति ऐसे हस्तलिखित या मुद्रित पर्चे, पम्पलेट्स का वितरण नहीं करेगा, जिससे किसी जन साधारण या वर्ग विशेष की भावनाओं को ठेस पहुंचे।
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बताया कि सोशल मीडिया व्हाट्सएप ग्रुप, फेसबुक, एक्स प्लेटफॉर्म आदि पर कोई ऐसी सामग्री न पोस्ट करेगा और न ही फॉरवर्ड करेगा। सार्वजनिक स्थलों पर शराब, पान, गुटका व तंबाकू का सेवन प्रतिबंधित रहेगा। किसी भी प्रकार के जुलूस, सभा, रैली व सार्वजनिक कार्यक्रम का आयोजन सक्षम स्तर से अनुमति लेने के बाद ही किया जाएगा। सक्षम स्तर से अनुमति लेने के बाद जुलूस, सभा, रैली व सार्वजनिक कार्यक्रम के आयोजक के लिए यह अनिवार्य होगा कि कोविड-19 के अद्यतन प्रोटोकाल का अनुपालन किय जाये। कोई भी व्यक्ति शासकीय ड्यूटी पर रहे अधिकारी या कर्मचारियों को डराने, धमकाने या अकिसी प्रकार की क्षति पहुंचाने वाला कार्य नहीं करेगा। कोई भी व्यक्ति परीक्षा केंद्रों पर कोई भी पठन-पाठन सामग्री, सैल्युलर फोन, कैलकुलेटर, माचिस, ब्लूटूथ अन्य संचार संबंधी उपकरण व आई टी गैजेट्स आदि नहीं ले जाएगा। कोई भी मुद्रक व प्रकाशक, स्टेशनरी विक्रेता परीक्षार्थियों को गुमराह करने वाली सामग्री का मुद्रण, प्रकाशन, विक्रय या वितरण नहीं करेगा। बताया कि विभिन्न आयोगों की परीक्षा तिथियों पर परीक्षा केंद्रों व कोषागार सीतापुर के दो सौ मीटर की परिधि में फोटोस्टेट मशीन की दुकान, साइबर कैफे, पीसीओ व पान मसाला गुटखा आदि की दुकानों को बन्द रखा जायेगा। इस परिधि में कोई ध्वनि विस्तारक यंत्रों का प्रयोग नहीं करेगा। कोई भी व्यक्ति किसी सार्वजनिक स्थल पर जिले की सीमा के तहत किसी भी प्रकार के आग्नेयास्त्र, लाइसेंसी शस्त्र धारक अपने शस्त्रों-रिवाॅल्वर, पिस्टल, बंदूक, रायफल, फरसा, बांका, बल्लम, तलवार, चाकू आदि लेकर नहीं चलेगा। पराली जलाने पर प्रतिबंध रहेगा।
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