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Sitapur News: कोरम अधूरा, टली बोर्ड बैठक
Sat, 16 Dec 2023 11:18 PM IST
लखनऊ ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, सीतापुर
संवाद न्यूज एजेंसी, सीतापुर
Updated Sat, 16 Dec 2023 11:18 PM IST
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महमूदाबाद। ब्लाॅक प्रमुख मुकेश वर्मा ने शनिवार को क्षेत्र पंचायत की बैठक बुलाई गई थी। कोरम पूरा न होने के कारण तीसरी बार बुलाई बैठक भी स्थगित हो गई। ब्लाॅक महमूदाबाद के तहत 83 क्षेत्र पंचायत सदस्य, 70 ग्राम प्रधान व 2 जिला पंचायत सदस्य आते हैं।
बैठक में 15 क्षेत्र पंचायत सदस्य, 24 ग्राम प्रधान व एक जिला पंचायत सदस्य महदेई मौजूद रहे। खंड विकास अधिकारी श्रीश गुप्ता ने बताया कि कोरम पूरा न होने की वजह से बैठक निरस्त हो गई। मौजूद सदस्यों द्वारा कार्ययोजना बनाकर दी गई है। इससे पहले आठ दिसंबर को पहली क्षेत्र पंचायत की बैठक हुई। जिसमें मात्र 20 क्षेत्र पंचायत सदस्य पहुंचे। वहीं, 16 दिसंबर को पुन: बैठक हुई, जिसमें मात्र 15 सदस्य पहुंचे।
लाया गया था अविश्वास प्रस्ताव
क्षेत्र पंचायत सदस्य अनीता देवी ने 29 सितंबर को जिलाधिकरी सीतापुर के सामने अविश्वास प्रस्ताव दाखिल किया था। इसमें 83 बीडीसी सदस्यों में से 63 सदस्यों ने हस्ताक्षर किए थे। इसके बाद जिलाधिकारी ने बीती 18 अक्तूबर को बैठक के लिए डेट लगाई थी। इसी दौरान प्रदेश सरकार ने 4 अक्तूबर को एक आदेश जारी कर दिया। इसमें कहा कि दो वर्ष का कार्यकाल व दो तिहाई सदस्य अविश्वास प्रस्ताव के लिए होने ही चाहिए। इसके बाद जिलाधिकारी ने अपना आदेश रद्द कर दिया।
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बैठक में 15 क्षेत्र पंचायत सदस्य, 24 ग्राम प्रधान व एक जिला पंचायत सदस्य महदेई मौजूद रहे। खंड विकास अधिकारी श्रीश गुप्ता ने बताया कि कोरम पूरा न होने की वजह से बैठक निरस्त हो गई। मौजूद सदस्यों द्वारा कार्ययोजना बनाकर दी गई है। इससे पहले आठ दिसंबर को पहली क्षेत्र पंचायत की बैठक हुई। जिसमें मात्र 20 क्षेत्र पंचायत सदस्य पहुंचे। वहीं, 16 दिसंबर को पुन: बैठक हुई, जिसमें मात्र 15 सदस्य पहुंचे।
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लाया गया था अविश्वास प्रस्ताव
क्षेत्र पंचायत सदस्य अनीता देवी ने 29 सितंबर को जिलाधिकरी सीतापुर के सामने अविश्वास प्रस्ताव दाखिल किया था। इसमें 83 बीडीसी सदस्यों में से 63 सदस्यों ने हस्ताक्षर किए थे। इसके बाद जिलाधिकारी ने बीती 18 अक्तूबर को बैठक के लिए डेट लगाई थी। इसी दौरान प्रदेश सरकार ने 4 अक्तूबर को एक आदेश जारी कर दिया। इसमें कहा कि दो वर्ष का कार्यकाल व दो तिहाई सदस्य अविश्वास प्रस्ताव के लिए होने ही चाहिए। इसके बाद जिलाधिकारी ने अपना आदेश रद्द कर दिया।
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