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सरकारी इमारत पर प्रचार सामग्री लगाई तो केस
अमर उजाला ब्यूरो
Updated Wed, 18 May 2016 11:43 PM IST
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दरोगा सिपाही
- फोटो : amar ujala
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सरकारी इमारत व भवनों पर प्रचार सामग्री लगाने वालाें पर केस दर्ज होगा। इसके लिए डीएम ने मुकदमा दर्ज कराने के सिटी मजिस्ट्रेट को निर्देश दिए हैं। शहर में अधिसंख्य सरकारी इमारतों समेत अन्य संपत्तियों पर विभिन्न संगठनों समेत राजनीतिक दलों की होर्डिंग्स, पोस्टर, बैनर, पंफलेट चस्पा हैं। यही नहीं सरकारी इमारतों पर वॉलराइटिंग कराई गई।
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सरकारी संपत्तियों पर प्रचार सामग्री देख जिलाधिकारी अमृत त्रिपाठी ने नाराजगी जताई और उन्होंने सिटी मजिस्ट्रेट को निर्देश दिए कि वे कलेक्ट्रेट सहित सभी सरकारी कार्यालयाें का अफसराें के साथ स्वयं भ्रमण करें और जिन सरकारी संपत्तियों पर पोस्टर, बैनर, वॉलराइटिंग व पंफलेट का जिन-जिन लोगों द्वारा लगाए गए हैं। उन सभी के खिलाफ सरकारी संपत्ति क्षति निवारण अधिनियम के तहत मुकदमा दर्ज किया जाए।
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प्रोजेक्टर पर देखा मॉडल सिटी
मॉडल सिटी की रिवाइज्ड डीपीआर को अंतिम रूप देने को सिटी मजिस्ट्रेट ने बुधवार को अफसरों के साथ बैठक की। बैठक में उन्होंने प्रोजेक्टर पर टाउन प्लानर की ओर से तैयार वर्तमान में और भविष्य में सीतापुर शहर की सीडी देखी। कलेक्ट्रेट में प्रोजेक्टर के जरिए इस सीडी का प्रस्तुतीकरण किया गया।
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सिटी मजिस्ट्रेट ने बताया कि 20 मई को सचिव आवास विकास के समक्ष इसका प्रस्तुतीकरण किया जाएगा।