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यौन शोषण में एक को दस, दूसरे को पांच साल की सजा

Sat, 29 Jan 2022 11:27 PM IST
Lucknow Bureau लखनऊ ब्यूरो
Updated Sat, 29 Jan 2022 11:27 PM IST
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One gets ten, the other five years in jail for sexual abuse
सीतापुर। थानगांव इलाके में करीब सात साल पूर्व एक किशोरी को बहला-फुसलाकर भगाने व उसका यौन शोषण करने के मामले में न्यायालय ने एक आरोपी को दस वर्ष के सश्रम कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही भगाने में सहयोग करनी वाली महिला को भी दोषी मानते हुए पांच वर्ष की सजा सुनाई गयी है। अपर सत्र न्यायाधीश पास्को कोर्ट की ओर से दिए गए इस फैसले में अभियोजन पक्ष की तरफ से पैरवी विशेष लोक अभियोजक मोनिका शुक्ला ने की।
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अभियोजन पक्ष के अनुसार थानगांव थाना क्षेत्र के एक गांव की रहने वाली एक चौदह वर्षीय किशोरी को उसके पड़ोस में रहने वाले सुशील, मुन्नू लाल, नन्हे, सुशील व मुन्नी लाल की मां राम देवी द्वारा 4 मई 2015 की रात बहला फुसलाकर गायब कर दिया गया था। इस मामले पीड़िता के पिता द्वारा लिखाई गई रिपोर्ट के बाद जांच करते हुए पुलिस ने चारों आरोपियों के खिलाफ कोर्ट में आरोप पत्र प्रेषित किया।
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न्यायालय में सुशील और मुन्नी लाल को नाबालिग घोषित करते हुए बाकी बचे दोनों आरोपियों नन्हे व राम देवी के खिलाफ साक्ष्य आमंत्रित किए गए। साक्ष्य व गवाही के बाद न्यायालय ने नन्हे को यौन शोषण व नाबालिग बच्ची को बहला फुसलाकर भगा ले जाने के आरोप में दस वर्ष के सश्रम कारावास व 18 हजार रुपया अर्थदंड की सजा सुनाई है। साथ ही इस मामले में बहला फुसलाकर भगा ले जाने में मदद करने की आरोपी राम देवी को भी पांच वर्ष के कारावास व 13 हजार रुपया अर्थदंड की सजा हुई है।
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