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तीन बीडीओ सहित नौ अफसरों पर जुर्माना
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सीतापुर। जिम्मेदार अफसरों की ओर से सूचना का अधिकार अधिनियम का पालन नहीं किया जा रहा है। इससे सूचना पाने के लिए संबंधित शिकायतकर्ता भटक रहे हैं। सूचना पाने के लिए वह सूचना आयोग में अपील करने को मजबूर हो रहे हैं। अपील के बाद भी सूचना नहीं दी जा रही है। इस तरह के एक दर्जन मामलों में राज्य सूचना आयुक्त ने तीन बीडीओ सहित नौ अफसरों पर तीन लाख का जुर्माना लगाया है। इसमें तीन अफसरों पर दो-दो मामलों में जुर्माना किया गया।
जिले में सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत सूचना मांगने के बाद भी निर्धारित समय में जन सूचना अधिकारी द्वारा सूचनाएं नहीं दी जा रही हैं। इससे संबंधित व्यक्ति द्वारा इसकी शिकायत सूचना आयोग में की जाती हैं। संबंधित अपील पर सुनवाई के बाद भी सूचना नहीं उपलब्ध कराई जा रही हैं। पूर्व में तमाम अपीलों की सुुनवाई राज्य सूचना आयुक्त की ओर जिले में भी की गई है।
उनके द्वारा इस दौरान संबंधित अफसरों को समय से सही सूचना देने की हिदायत भी दी गई। बावजूद इसके सुधार नहीं हो रहा है। राज्य सूचना आयुक्त रचना पाल ने सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा 20 (1) के अधीन छह जन सूचना अधिकारियों पर 25-25 हजार रुपए और तीन जन सूचना अधिकारियों पर 50-50 हजार का अर्थदंड लगाया है। अफसरों के वेतन से अर्थदंड की वसूली पांच समान किस्तों में कराए जाने के आदेश सक्षम अधिकारियों को दिए हैं।
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इन अफसरों पर किया गया जुर्माना
पूर्व में कार्यरत रहे जिला समाज कल्याण अधिकारी राजेश कुमार से मछरेहटा ब्लॉक के ग्राम बनियामऊ निवासी अनिल कुमार ने सूचना मांगी थी। इनको दो मामलों में सूचना न देने पर 50 हजार रुपये का जुर्माना किया गया है। इसी प्रकार पूरब वार्ड नैमिषारण्य के अखिलेश कुमार और सीताकुंड मिश्रिख के विशुन बिहारी लाल को सूचना न देने पर तत्कालीन जन सूचना अधिकारी कार्यालय नगर पालिका मिश्रिख-नैमिषारण्य पर 50 हजार का अर्थदंड लगाया है।
सुरेंद्र यादव निवासी चिनहट लखनऊ और रामभारती निवासी फत्तेखेरवा सिधौली को सूचना न देने पर तत्कालीन बीडीओ सिधौली पर 50 हजार का जुुर्माना किया है। तत्कालीन बीडीओ लहपुर, परसेंडी, ग्राम पंचायत अधिकारी सुशील कुमार, उमाकांत मौर्य, मनोज शर्मा, विवेक कुमार पर 25-25 हजार का अर्थदंड लगाया गया है। सूचना आयोग लखनऊ के रजिस्ट्रार ने आदेश की प्रति संबंधित शिकायतकर्ता के साथ ही जनसूचना अधिकारी के विभागाध्यक्ष को भेजी है।
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जिले में सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत सूचना मांगने के बाद भी निर्धारित समय में जन सूचना अधिकारी द्वारा सूचनाएं नहीं दी जा रही हैं। इससे संबंधित व्यक्ति द्वारा इसकी शिकायत सूचना आयोग में की जाती हैं। संबंधित अपील पर सुनवाई के बाद भी सूचना नहीं उपलब्ध कराई जा रही हैं। पूर्व में तमाम अपीलों की सुुनवाई राज्य सूचना आयुक्त की ओर जिले में भी की गई है।
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उनके द्वारा इस दौरान संबंधित अफसरों को समय से सही सूचना देने की हिदायत भी दी गई। बावजूद इसके सुधार नहीं हो रहा है। राज्य सूचना आयुक्त रचना पाल ने सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा 20 (1) के अधीन छह जन सूचना अधिकारियों पर 25-25 हजार रुपए और तीन जन सूचना अधिकारियों पर 50-50 हजार का अर्थदंड लगाया है। अफसरों के वेतन से अर्थदंड की वसूली पांच समान किस्तों में कराए जाने के आदेश सक्षम अधिकारियों को दिए हैं।
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इन अफसरों पर किया गया जुर्माना
पूर्व में कार्यरत रहे जिला समाज कल्याण अधिकारी राजेश कुमार से मछरेहटा ब्लॉक के ग्राम बनियामऊ निवासी अनिल कुमार ने सूचना मांगी थी। इनको दो मामलों में सूचना न देने पर 50 हजार रुपये का जुर्माना किया गया है। इसी प्रकार पूरब वार्ड नैमिषारण्य के अखिलेश कुमार और सीताकुंड मिश्रिख के विशुन बिहारी लाल को सूचना न देने पर तत्कालीन जन सूचना अधिकारी कार्यालय नगर पालिका मिश्रिख-नैमिषारण्य पर 50 हजार का अर्थदंड लगाया है।
सुरेंद्र यादव निवासी चिनहट लखनऊ और रामभारती निवासी फत्तेखेरवा सिधौली को सूचना न देने पर तत्कालीन बीडीओ सिधौली पर 50 हजार का जुुर्माना किया है। तत्कालीन बीडीओ लहपुर, परसेंडी, ग्राम पंचायत अधिकारी सुशील कुमार, उमाकांत मौर्य, मनोज शर्मा, विवेक कुमार पर 25-25 हजार का अर्थदंड लगाया गया है। सूचना आयोग लखनऊ के रजिस्ट्रार ने आदेश की प्रति संबंधित शिकायतकर्ता के साथ ही जनसूचना अधिकारी के विभागाध्यक्ष को भेजी है।