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हत्यारे भाइयों को उम्रकैद

Wed, 06 Jul 2016 09:38 PM IST
अमर उजाला ब्यूरो
अमर उजाला ब्यूरो Updated Wed, 06 Jul 2016 09:38 PM IST
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Life sentenced to Brothers
court

अपर सत्र न्यायाधीश देवी शंकर प्रसाद श्रीवास्तव ने रंगदारी न देने पर व्यापारी की हत्या के मामले में दो दोषियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई। साथ ही उन पर दस दस हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया। अभियोजन पक्ष की ओर से इस मुकदमे की पैरवी अपर जिला शासकीय अधिवक्ता विनोद कुमार सिंह ने की।

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महोली में 26 फरवरी 2009 को गुड़ व्यापारी नरेश कुमार गुप्ता अपने पुत्रों दिवाकर व सुधाकर के साथ आढ़त पर बैठकर हिसाब कर रहे थे। उसी दौरान महोली के ही ग्राम जलालपुर निवासी दो सगे भाई ठाकुर प्रसाद व गुरु प्रसाद आढ़त पर पहुंचे। दोनों ने धमकी देते हुए 50 हजार रुपये की रंगदारी मांगी।
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दिवाकर उनसे उलझ गया तो दोनों भाइयों ने तमंचा पेट में सटाकर फायर कर दिया। गोली लगते ही दिवाकर गंभीर रूप से घायल हो गया। दोनों हवाई फायरिंग करते हुए भाग निकले। अस्पताल ले जाते समय दिवाकर की रास्ते में ही मौत हो गई। न्यायाधीश ने मामले की सुनवाई करते हुए दोनों को घटना का दोषी करार दिया और उन्हें आजीवन कारावास व दस दस हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई। 

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