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हत्या के मामले में तीन आरोपियों को आजीवन कारावास
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सीतापुर। करीब 13 साल पहले हुई हत्या के मामले में न्यायालय ने तीन आरोपियों को आजीवन कारावास व 10-10 हजार रूपये के अर्थदंड की सजा सुनाई। अपर सत्र न्यायाधीश अभिषेक उपाध्याय ने फैसला दिया।
बिसवां कोतवाली के ग्राम मोचखुर्द का रहने वाला राजू वर्मा बिसवां कस्बे से 31 मई 2009 की शाम अपनी दवा लेकर लौट रहा था। तभी जनता ईंट भट्ठे के निकट उसकी बांका और चाकू से हमलाकर करके हत्या कर दी गई थी। मामले में मृतक के भाई राजकुमार ने मोर्चखुर्द के ही रहने वाले रमेश चन्द्र वर्मा तथा उनके करीबी दूसरे गांव के राकेश कुमार वर्मा, रवि वर्मा व डॉ. राजेन्द्र प्रसाद वर्मा को नामजद किया था।
पुलिस द्वारा न्यायालय में आरोप पत्र प्रेषित किया गया। न्यायाधीश ने अभियोजन पक्ष की ओर से आए साक्ष्य पर विचार करने के बाद डॉ. राजेन्द्र प्रसाद वर्मा को संदेह का लाभ देकर बरी कर दिया। रमेश वर्मा, राकेश वर्मा व रवि वर्मा को न्यायालय द्वारा आजीवन कारावास व दस-दस हजार रूपये के अर्थदंड की सजा सुनाई गई। अभियोजन पक्ष की ओर से पैरवी सहायक जिला शासकीय संदीप त्रिपाठी द्वारा की गई। (संवाद)
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बिसवां कोतवाली के ग्राम मोचखुर्द का रहने वाला राजू वर्मा बिसवां कस्बे से 31 मई 2009 की शाम अपनी दवा लेकर लौट रहा था। तभी जनता ईंट भट्ठे के निकट उसकी बांका और चाकू से हमलाकर करके हत्या कर दी गई थी। मामले में मृतक के भाई राजकुमार ने मोर्चखुर्द के ही रहने वाले रमेश चन्द्र वर्मा तथा उनके करीबी दूसरे गांव के राकेश कुमार वर्मा, रवि वर्मा व डॉ. राजेन्द्र प्रसाद वर्मा को नामजद किया था।
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पुलिस द्वारा न्यायालय में आरोप पत्र प्रेषित किया गया। न्यायाधीश ने अभियोजन पक्ष की ओर से आए साक्ष्य पर विचार करने के बाद डॉ. राजेन्द्र प्रसाद वर्मा को संदेह का लाभ देकर बरी कर दिया। रमेश वर्मा, राकेश वर्मा व रवि वर्मा को न्यायालय द्वारा आजीवन कारावास व दस-दस हजार रूपये के अर्थदंड की सजा सुनाई गई। अभियोजन पक्ष की ओर से पैरवी सहायक जिला शासकीय संदीप त्रिपाठी द्वारा की गई। (संवाद)
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