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Sitapur News: हाईकोर्ट ने खारिज की डॉ. जावेद की अग्रिम जमानत याचिका

Sat, 18 Oct 2025 12:16 AM IST
लखनऊ ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, सीतापुर
संवाद न्यूज एजेंसी, सीतापुर Updated Sat, 18 Oct 2025 12:16 AM IST
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High Court rejects Dr. Javed's anticipatory bail plea
सीतापुर। लखनऊ सेवा अस्पताल के नाम से सीतापुर व बहराइच में संचालित अस्पताल के चिकित्सक डॉ. जावेद खान की परेशानी बढ़ती जा रही है। अस्पताल की महिला कर्मी की शिकायत पर दर्ज एफआईआर के बाद गिरफ्तारी से बचने के लिए डॉ. जावेद की तरफ से दाखिल की गई अग्रिम जमानत याचिका को सुनवाई के बाद हाईकोर्ट ने खारिज कर दिया। उधर, पुलिस ने भी आरोपी चिकित्सक की गिरफ्तारी के प्रयास तेज कर दिए हैं।
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बलरामपुर में डॉ. जावेद ने अपनी डिग्री का गलत इस्तेमाल कर अस्पताल खोले जाने की शिकायत की है। इसमें छह लोगों पर केस दर्ज हुआ है। इस मामले में अब डॉ. जावेद खान खुद अपने बुने जाल में फंसते दिखने लगे हैं। जानकारों का कहना है कि डॉ. जावेद के नाम से रेउसा में अस्पताल संचालित हो रहा था। इस अस्पताल में डॉ. जावेद ने खुद ही अपने अभिलेख लगाए थे। इसके बदले मोटी रकम संचालक से हर माह वसूलते थे। डॉ. जावेद की गलत गतिविधियों से अस्पताल के कर्मी भी परेशान थे।
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डॉ. जावेद पर 23 जुलाई 2025 को बहराइच के थाना हरदी में लखनऊ सेवा अस्पताल राजी चौराहा मंगलपुरवा महसी हरदी बहराइच में काम करने वाली एक महिला कर्मी ने एफआईआर दर्ज करवाई थी। महिला ने आरोप लगाया था कि डॉ. जावेद अस्पताल के अंदर छेड़छाड़ करते थे। साथ ही सोशल मीडिया के जरिए फोटो भेजकर अभद्र टिप्पणी भी करते थे। इस पर पुलिस ने छेड़छाड़ व धमकाने की धाराओं में मुकदमा दर्ज कर आरोपी की तलाश में जुटी है। गिरफ्तारी से बचने के लिए डॉ. जावेद की तरफ से हाईकोर्ट में अग्रिम जमानत याचिका दाखिल की गई थी। सुनवाई के बाद कोर्ट ने से इसे खारिज कर दिया है। (संवाद)
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लखनऊ सेवा हॉस्पिटल का लाइसेंस निलंबित होने के बाद अब इसे फिर से संचालित करने की कवायद शुरू हो गई है। इसके लिए संचालक ने दूसरे चिकित्सक के नाम व अभिलेख के साथ अस्पताल के पंजीयन का आवेदन किया है। इस आवेदन की सीएमओ स्तर से जांच चल रही है।
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