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Sitapur News: नाबालिग को ले जाने वाले तीन दोषियों को पांच साल की सजा

Wed, 01 Nov 2023 12:17 AM IST
लखनऊ ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, सीतापुर
संवाद न्यूज एजेंसी, सीतापुर Updated Wed, 01 Nov 2023 12:17 AM IST
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Five years imprisonment to three culprits who took a minor
सीतापुर। विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट राहुल प्रकाश ने नाबालिग को बहला-फुसलाकर ले जाने के मामले में तीन दोषियों को पांच-पांच साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। सभी पर 20-20 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है। अभियोजन पक्ष की ओर से मामले की पैरवी विशेष लोक अभियोजक गोविंद मिश्रा ने की।
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शहर कोतवाली क्षेत्र के एक मोहल्ले की रहने वाली महिला ने इस आशय का मुकदमा दर्ज कराया था। वादिनी के मुताबिक 29 मार्च 2016 को दिन में 11 बजे वह अपने पति के साथ खेतों में काम करने गई थी। तभी थाना कोतवाली नगर क्षेत्र के बिजवार निवासी रोहित, निजामाबाद निवासी रामसुख उर्फ सूखा व श्रीपाल घर में अकेली बेटी (13) को बहलाकर कहीं लेकर चले गए।
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विवेचना के बाद पुलिस ने तीनों के विरुद्ध आरोप पत्र न्यायालय में प्रेषित किया। साक्ष्यों के आधार पर न्यायालय ने उन्हें दोषी करार दिया। न्यायाधीश ने तीनों दोषियों को पांच-पांच वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई। उन पर 20-20 हजार का जुर्माना भी लगाया।
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