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दहेज लोभी पति, सास व ससुर को भेजा जेल
सीतापुर/अमर उजाला ब्यूरो
Updated Wed, 23 Dec 2015 11:49 PM IST
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अभियोजन पक्ष की ओर से इस मुकदमे की पैरवी सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता कौशल कुमार यादव द्वारा की गई। मछरेहटा के कतेला निवासी अमित कुमार का विवाह 27 अप्रैल 2008 को वादी रामचंद्र की पुत्री पुष्पा के साथ हुआ था।
शादी के कुछ दिन बाद ही ससुराल वाले दहेज में मोटरसाइकिल, टीवी व 10 हजार रुपये नगद की मांग को लेकर पुष्पा को परेशान करने लगे। इसी बीच 30 मार्च 2009 को पुष्पा की मौत हो गई।
इस मामले में वादी द्वारा मृतका के पति अमित, ससुर गंगाप्रसाद व सास मैकिन के विरुद्ध मुकदमा पंजीकृत कराया। सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष की ओर से प्रस्तुत साक्ष्य के आधार पर न्यायाधीश ने मृतका के पति, सास-ससुर को घटना का दोषी करार दिया।
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पति को 10 वर्ष तथा सास-ससुर को 7-7 वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई गई। न्यायालय ने यह भी व्यवस्था दी कि जुर्माने के 15 हजार रुपये जमा न करने पर डेढ़ वर्ष का अतिरिक्त कारावास भी भुगतना होगा।
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शादी के कुछ दिन बाद ही ससुराल वाले दहेज में मोटरसाइकिल, टीवी व 10 हजार रुपये नगद की मांग को लेकर पुष्पा को परेशान करने लगे। इसी बीच 30 मार्च 2009 को पुष्पा की मौत हो गई।
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इस मामले में वादी द्वारा मृतका के पति अमित, ससुर गंगाप्रसाद व सास मैकिन के विरुद्ध मुकदमा पंजीकृत कराया। सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष की ओर से प्रस्तुत साक्ष्य के आधार पर न्यायाधीश ने मृतका के पति, सास-ससुर को घटना का दोषी करार दिया।
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पति को 10 वर्ष तथा सास-ससुर को 7-7 वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई गई। न्यायालय ने यह भी व्यवस्था दी कि जुर्माने के 15 हजार रुपये जमा न करने पर डेढ़ वर्ष का अतिरिक्त कारावास भी भुगतना होगा।