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दहेज हत्या में पति को उम्रकैद
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सीतापुर। अपर सत्र न्यायाधीश रश्मि सिंह ने दहेज हत्या के मामले में पति को आजीवन कारावास व 11 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई है। अभियोजन पक्ष की ओर से मुकदमे की पैरवी सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता संदीप त्रिपाठी ने की।
जिला लखीमपुर के सदर कोतवाली क्षेत्र के ग्राम सुहेला निवासी नोखेलाल ने पुत्री नीलम की शादी हरगांव थाना क्षेत्र के नकुरी कला निवासी नीरज के साथ की थी। शादी के बाद दहेज से संतुष्ट नहीं होने पर नीरज व उसके परिवार वाले बाइक व भैंस की मांग को लेकर नीलम को प्रताड़ित करते थे।
31 जनवरी 2013 को नीलम को फंदे पर लटका दिया गया। जिसकी रिपोर्ट 1 फरवरी 2013 को दर्ज कराई गई। मामले में विवेचना करते हुए पुलिस ने आरोपी पति के विरुद्ध न्यायालय में आरोप पत्र प्रेषित किया। न्यायाधीश ने साक्ष्य के आधार पर पति को दोषी माना। उसे आजीवन कारावास की सजा सुनाई।
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जिला लखीमपुर के सदर कोतवाली क्षेत्र के ग्राम सुहेला निवासी नोखेलाल ने पुत्री नीलम की शादी हरगांव थाना क्षेत्र के नकुरी कला निवासी नीरज के साथ की थी। शादी के बाद दहेज से संतुष्ट नहीं होने पर नीरज व उसके परिवार वाले बाइक व भैंस की मांग को लेकर नीलम को प्रताड़ित करते थे।
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31 जनवरी 2013 को नीलम को फंदे पर लटका दिया गया। जिसकी रिपोर्ट 1 फरवरी 2013 को दर्ज कराई गई। मामले में विवेचना करते हुए पुलिस ने आरोपी पति के विरुद्ध न्यायालय में आरोप पत्र प्रेषित किया। न्यायाधीश ने साक्ष्य के आधार पर पति को दोषी माना। उसे आजीवन कारावास की सजा सुनाई।
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