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दुराचारी को दस वर्ष की कैद

Mon, 09 May 2016 11:38 PM IST
अमर उजाला ब्यूरो/सीतापुर
अमर उजाला ब्यूरो/सीतापुर Updated Mon, 09 May 2016 11:38 PM IST
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Rapist ten years imprisonment
court - फोटो : Demo pic
अपर सत्र न्यायाधीश चंद्रशीला ने दुराचार के एक दोषी को दस वर्ष के कठोर कारावास सजा सुनाई। साथ ही इस पर 20 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया। अभियोजन पक्ष की ओर से इस मुकदमे की पैरवी सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता कौशल किशोर यादव ने की।
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खैराबाद थानाक्षेत्र के एक गांव की रहने वाली एक युवती कंचन (काल्पनिक) 4 नवबंर 2013 को नित्य क्रिया को गई थी, तभी गांव के ही मुकुंद वर्मा उसे गन्ने के खेेेत में घसीट ले गया था और उससे दुराचार किया था।
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घटना की जानकारी देने पर उसे जान से मारने की धमकी भी दी थी। इस मामले में अभियोग दर्ज कर पुलिस ने जांच रिपोर्ट न्यायालय में प्रेषित की। न्यायालय में न्यायाधीश ने सुनवाई के दौरान आरोपी मुकुं द को इस घटना का दोषी करार दिया।
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साथ ही इस प्रकरण में न्यायाधीश ने आरोपी को दस वर्ष का कठोर कारावास व बीस हजार अर्थदंड की सजा सुनाई। साथ ही यह व्यवस्था दी कि अर्थ दंड की आधी धनराशि पीड़िता को बतौर प्रतिफल प्रदान की जाए।
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