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Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Sitapur News ›   four kidnappers get life imprisonment

बच्ची के अपहरण में चार को उम्रकैद

Fri, 11 Sep 2015 10:35 PM IST
अमर उजाला ब्यूरो/सीतापुर
अमर उजाला ब्यूरो/सीतापुर Updated Fri, 11 Sep 2015 10:35 PM IST
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अपर सत्र न्यायाधीश रामचंद्र ने एक मासूम बच्ची की फिरौती के लिए अपहरण करने के मामले में चार दोषियों को उम्रकैद की सजा सुनाई है। दोषियों पर दस-दस हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है।

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अभियोजन पक्ष की ओर से मुकदमे की पैरवी सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता दिनेश सिंह चौहान ने की। अटरिया थाना क्षेत्र के ग्राम कमोलिया मजरा जैपालपुर निवासी संतराम ने 18 फरवरी 2011 को गांव के ही चार लोगों के खिलाफ ढाई साल की बेटी दिव्यांशी के अपहरण का मुकदमा दर्ज कराया था।
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वादी के मुताबिक घटना के दिन उसकी बेटी घर के सामने खेल रही थी। इसी दौरान वह रहस्यमय ढंग से लापता हो गई। पड़ोसी गांव त्रिलोकपुर के कुछ लोगों ने बदहवास रो रही एक बच्ची को जैपालपुर के बहादुर व कुछ अन्य लोगों को बाइक पर अमानीगंज की तरफ ले जाने की जानकारी दी थी।
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इसके बाद गांव के ही रामनाथ ने वादी से कहा कि तीन-चार लाख रुपये खर्च करो तो तुम्हारी बच्ची मिल जाएगी। इस पर शक के आधार पर संतराम ने गांव के बहादुर, रामनाथ व रामनाथ के लड़के लालाराम तथा एक अज्ञात के विरुद्घ अटरिया थाने में केस दर्ज कराया।


इस मामले में पुलिस ने आरोपी रामनाथ की निशानदेही पर बच्ची की बरामदगी कर ली थी। बाद में पुलिस ने चारों के विरुद्घ न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल किया। कोर्ट ने चारों को घटना का दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई। कोर्ट ने दोषियों पर 10-10 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है। जुर्माना न देने पर तीन-तीन माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना पड़ेगा।

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