फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Sitapur News ›   Admission of poor and needy children will start from March 2

दो मार्च से शुरू होंगे गरीब व जरूरतमंद बच्चों के दाखिले

Fri, 18 Feb 2022 12:26 AM IST
Lucknow Bureau लखनऊ ब्यूरो
Updated Fri, 18 Feb 2022 12:26 AM IST
विज्ञापन
Admission of poor and needy children will start from March 2
सीतापुर। निशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम के तहत स्कूलों में गरीब व जरूरतमंद बच्चों के दाखिले दो मार्च से शुरू होंगे। इसके तहत जरूरतमंद बच्चों को उनके घर के समीप स्थित निजी कान्वेंट स्कूलों में दाखिला दिलाया जाएगा। बच्चों के दाखिले की नामांकन प्रक्रिया को तीन चरणों में पूरा कराया जाएगा। नामांकन के यह आवेदन ऑनलाइन ही स्वीकार किए जाएंगे।
विज्ञापन

शिक्षा का अधिकार अधिनियम के तहत आर्थिक रूप से कमजोर व जरूरतमंद बच्चों को अंग्रेजी माध्यम के निजी स्कूलों में पढ़ने का मौका दिया जाता है। इसके तहत कक्षा एक में 25 फीसदी सीटों पर ऐसे जरूरतमंद बच्चों को दाखिला देने का प्रावधान है। ऐसे बच्चों की पढ़ाई का खर्च सरकार वहन करती है। नए शैक्षिक सत्र 2022-23 में ऐसे बच्चों के प्रवेश की नामांकन प्रक्रिया दो मार्च से शुरू होगी। नामांकन आवेदन 25 मार्च तक किए जा सकेंगे। बीएसए 28 मार्च तक प्राप्त आवेदन पत्रों का सत्यापन कर उन्हें लॉक करेंगे।
विज्ञापन

इसके बाद चयनित होने वाले बच्चों की लाटरी 30 मार्च को निकाली जाएगी। चयनित बच्चों की दाखिला प्रक्रिया को चिह्नित स्कूलों में पांच अप्रैल तक पूरा कराया जाएगा। नामांकन के दूसरे चरण में 2 से 23 अप्रैल तक आवेदन किए जा सकेंगे। 26 अप्रैल तक बीएसए द्वारा डाटा को सत्यापित कर चयनित बच्चों की लाटरी 28 अप्रैल को निकाली जाएगी। इन बच्चों की दाखिला प्रक्रिया को पांच मई तक पूरा किया जाएगा।
विज्ञापन
विज्ञापन

नामांकन के तीसरे चरण की प्रवेश प्रक्रिया 2 मई से 10 जून तक होगी। 13 जून तक बीएसए द्वारा आवेदन को सत्यापित कर प्रवेशार्थी बच्चों की लाटरी 15 जून को निकाली जाएगी। इन बच्चों की दाखिला प्रक्रिया को 30 जून तक पूरा कराया जाएगा।

प्रवेश के लिए ऑनलाइन होने वाले आवेदन के साथ ही बच्चे का निवास प्रमाणपत्र, आधार कार्ड, अभिभावक का वोटर कार्ड, राशन कार्ड आदि लगाना होगा। बच्चा जिस विद्यालय में प्रवेश चाहता है, वह विद्यालय निवास प्रमाणपत्र में अंकित पते से एक किलोमीटर की परिधि में होना चाहिए।
अजीत कुमार, बीएसए
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed