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Sitapur News: हाईकोर्ट के निर्देश पर कैथा की एक खतौनी पुनर्गठित
Tue, 21 Jan 2025 11:56 PM IST
लखनऊ ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, सीतापुर
संवाद न्यूज एजेंसी, सीतापुर
Updated Tue, 21 Jan 2025 11:56 PM IST
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सीतापुर। महोली तहसील के कैथा गाजीपुर राजस्व गांव की एक खतौनी को उच्च न्यायालय के निर्देश के बाद पुनर्गठित किया गया है। एसडीएम महोली शशि बिंदु द्विवेदी ने बताया कि उच्च न्यायालय इलाहाबाद की लखनऊ खंडपीठ में अनिल कुमार की विचाराधीन एक याचिका पर बीते माह 10 दिसंबर को सुनवाई हुई थी। इसमें राजस्व ग्राम कैथा गाजीपुर की खतौनी फसली वर्ष 1382 से 1390 तक को पुनर्गठित कराने के लिए निर्देशित किया था।
बीती 16 जनवरी को राजस्व परिषद की आयुक्त व सचिव ने खतौनी को पुनर्गठित करने की अनुमति दे दी है। इस निर्देश के बाद तहसीलदार द्वारा खतौनी फसली वर्ष 1379 से 1381 व सीएच 41 व सीएच 45 और नामांतरण बही रजिस्टर के साथ अन्य अभिलेखों से मिलान करके खतौनी फसली वर्ष 1382 से 1386 व 1387 से 1390 को पुनर्गठित कर दिया गया है। बताया कि अगर पुनर्गठित खतौनी के ड्राफ्ट पर किसी को कोई आपत्ति है तो वह सात दिनों में अपनी लिखित आपत्ति साक्ष्य सहित तहसीलदार या एसडीएम महोली के कार्यालय में प्रस्तुत कर सकता है।
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बीती 16 जनवरी को राजस्व परिषद की आयुक्त व सचिव ने खतौनी को पुनर्गठित करने की अनुमति दे दी है। इस निर्देश के बाद तहसीलदार द्वारा खतौनी फसली वर्ष 1379 से 1381 व सीएच 41 व सीएच 45 और नामांतरण बही रजिस्टर के साथ अन्य अभिलेखों से मिलान करके खतौनी फसली वर्ष 1382 से 1386 व 1387 से 1390 को पुनर्गठित कर दिया गया है। बताया कि अगर पुनर्गठित खतौनी के ड्राफ्ट पर किसी को कोई आपत्ति है तो वह सात दिनों में अपनी लिखित आपत्ति साक्ष्य सहित तहसीलदार या एसडीएम महोली के कार्यालय में प्रस्तुत कर सकता है।
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