{"_id":"5984a4dc4f1c1bb3258b47b5","slug":"201501865180-sitapur-news","type":"story","status":"publish","title_hn":"एक होटल सहित दो सैकड़ा को नोटिस","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}
एक होटल सहित दो सैकड़ा को नोटिस
Updated Fri, 04 Aug 2017 11:32 PM IST
विज्ञापन
खबरें लगातार पढ़ने के लिए अमर उजाला एप डाउनलोड करें
या
वेबसाइट पर पढ़ना जारी रखने के लिए वीडियो विज्ञापन देखें
अगर आपके पास प्रीमियम मेंबरशिप है तो
होटल मालिक समेत दो सौ को रिमाइंडर नोटिस
बिना नक्शा निर्माण व अतिक्रमण करने का आरोप
सीतापुर। बिना नक्शा मनमाने ढंग से भवन निर्माण कराने व अतिक्रमण करने पर एक होटल समेत शहर के 200 मकान मालिकों को रिमाइंडर नोटिस जारी किया गया। नगर मजिस्ट्रेट की कोर्ट में अपना पक्ष न रखने पर इनके खिलाफ कार्रवाई भी की जा सकती है।
मालूम हो कि नगर पालिका के क्षेत्र में मानचित्र पास कराए बगैर किसी भी तरह की कारोबारी अथवा रिहायशी इमारत बनवाए जाने पर रोक है। ऐसा करने वाले के खिलाफ कार्रवाई का प्रावधान है। शहर के बस स्टेशन के पास स्थित होटल की दूसरी मंजिल पर मानचित्र के मुताबिक निर्माण नहीं कराया गया है। जबकि सामने का हिस्सा नाले पर बना है। इसके अलावा नेशनल हाईवे के किनारे बसे मोहल्ला सत्यम नगर में 22 मकान एम वन लैंड में मानचित्र पास कराए बिना बनवा लिए गए हैं। हालांकि मोहल्ले वालों का कहना है, कि यह जमीन 2021 तक व्यवसायिक क्षेत्र दर्ज है। इस पर मकान निर्माण का नक्सा पास नहीं कराया जा सकता है। इसके अलावा शहर के 177 मकान मालिकों को भी मानचित्र के अनुसार निर्माण न कराने और नाले पर अतिक्रमण के लिए रिमाइंडर नोटिस जारी किया गया है। सिटी मजिस्ट्रेट राकेश पटेल ने बताया कि लोग मानचित्र तो पास करा लेते हैं, पर निर्माण मानचित्र के अनुसार नहीं कराते हैं। घरों सामने नाले पर भी अतिक्रमण भी कर लेते हैं। पहले भी इन्हें नोटिस जारी किया जा चुका है। अपना पक्ष न रखने पर इन पर कार्रवाई भी की जा सकती है।
विज्ञापन
बिना नक्शा निर्माण व अतिक्रमण करने का आरोप
सीतापुर। बिना नक्शा मनमाने ढंग से भवन निर्माण कराने व अतिक्रमण करने पर एक होटल समेत शहर के 200 मकान मालिकों को रिमाइंडर नोटिस जारी किया गया। नगर मजिस्ट्रेट की कोर्ट में अपना पक्ष न रखने पर इनके खिलाफ कार्रवाई भी की जा सकती है।
मालूम हो कि नगर पालिका के क्षेत्र में मानचित्र पास कराए बगैर किसी भी तरह की कारोबारी अथवा रिहायशी इमारत बनवाए जाने पर रोक है। ऐसा करने वाले के खिलाफ कार्रवाई का प्रावधान है। शहर के बस स्टेशन के पास स्थित होटल की दूसरी मंजिल पर मानचित्र के मुताबिक निर्माण नहीं कराया गया है। जबकि सामने का हिस्सा नाले पर बना है। इसके अलावा नेशनल हाईवे के किनारे बसे मोहल्ला सत्यम नगर में 22 मकान एम वन लैंड में मानचित्र पास कराए बिना बनवा लिए गए हैं। हालांकि मोहल्ले वालों का कहना है, कि यह जमीन 2021 तक व्यवसायिक क्षेत्र दर्ज है। इस पर मकान निर्माण का नक्सा पास नहीं कराया जा सकता है। इसके अलावा शहर के 177 मकान मालिकों को भी मानचित्र के अनुसार निर्माण न कराने और नाले पर अतिक्रमण के लिए रिमाइंडर नोटिस जारी किया गया है। सिटी मजिस्ट्रेट राकेश पटेल ने बताया कि लोग मानचित्र तो पास करा लेते हैं, पर निर्माण मानचित्र के अनुसार नहीं कराते हैं। घरों सामने नाले पर भी अतिक्रमण भी कर लेते हैं। पहले भी इन्हें नोटिस जारी किया जा चुका है। अपना पक्ष न रखने पर इन पर कार्रवाई भी की जा सकती है।
विज्ञापन