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सत्यापन में अपात्र मिलने पर दर्ज होगा केस
Updated Thu, 14 Dec 2017 12:19 AM IST
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सत्यापन में अपात्र मिलने पर दर्ज होगा केस
सीतापुर। प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना के अंतर्गत जिन लाभार्थियों को आवास की धन प्राप्त हुआ है, वे आवास निर्माण से पूर्व स्वयं सुनिश्चित कर लें कि वह पात्रता की श्रेणी में आते हैं या नहीं।
यदि पात्रता की श्रेणी में नहीं आते हैं तो स्वयं ही आवास की धनराशि वापस कर दें। जो पात्र लाभार्थी हैं, वे अपने आवास का निर्माण प्रथम किस्त प्राप्त होते ही तुरंत प्रारंभ कर दें।
प्रधानमंत्री आवास निर्माण के संबंध में मुख्य विकास अधिकारी डॉ. अरविंद कुमार चौरसिया ने बताया कि सत्यापन में अपात्र पाए जाने वाले लाभार्थी के खिलाफ केस दर्ज कराया जाएगा।
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प्रधानमंत्री आवास का निर्माण 25 वर्गमीटर के क्षेत्र में कराना होगा। जिसमें दीवार 9 इंच की होगी। आवास में 1 मीटर का छज्जा एवं आरसीसी की छत होगी।
शौचालय एवं रसोई घर का निर्माण भी साथ में होगा। सीडीओ ने कहा कि आवास निर्माण प्रस्तावित स्थल पर ही कराया जाए।
आवास निर्माण के बाद आवास की दीवारों के प्लास्टर के समय ही योजना का नाम, योजना का लोगो एवं लाभार्थी का विवरण अंकित कराना अनिवार्य है। जिसे नाम पट्टिका के रूप में संबोधित किया जा सकता है।
उन्होंने बताया कि प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के लिए सर्वप्रथम पक्के आवास, छत एवं दीवार वाले परिवार सम्मिलित नहीं किए जाएं।
सूची में अंकित लाभार्थी के पास 2, 3 व 4 पहिया वाहन नहीं होना चाहिए। कृषि संबंधित 3 या 4 पहिये वाले उपकरण न हो। परिवार का कोई सदस्य सरकारी सेवा में न हो।
परिवार का सदस्य किसी अकृषि सरकारी संस्था में सरकारी रूप से पंजीकृत न हो। परिवार में कोई आयकर दाता न हो। परिवार में कोई व्यवसायिक कर दाता न हो। परिवार में फ्रिज आदि न हो। लैंडलाइन फोन न हो।
परिवार के पास 2.5 एकड़ या उससे अधिक कृषि योग्य भूमि व एक भी सिंचाई हेतु उपकरण न हो। परिवार के पास 5 एकड़ या उससे अधिक कृषि योग्य सिंचित भूमि तथा दो या अधिक फसल प्राप्त न करता हो।
उन्होंने बताया कि अपात्रता की दशा में या मानक के अनुसार आवास न बनाने पर अथवा सत्यापन में अपात्र पाए जाने पर लाभार्थी पर कार्रवाई की जाएगी।
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सीतापुर। प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना के अंतर्गत जिन लाभार्थियों को आवास की धन प्राप्त हुआ है, वे आवास निर्माण से पूर्व स्वयं सुनिश्चित कर लें कि वह पात्रता की श्रेणी में आते हैं या नहीं।
यदि पात्रता की श्रेणी में नहीं आते हैं तो स्वयं ही आवास की धनराशि वापस कर दें। जो पात्र लाभार्थी हैं, वे अपने आवास का निर्माण प्रथम किस्त प्राप्त होते ही तुरंत प्रारंभ कर दें।
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प्रधानमंत्री आवास निर्माण के संबंध में मुख्य विकास अधिकारी डॉ. अरविंद कुमार चौरसिया ने बताया कि सत्यापन में अपात्र पाए जाने वाले लाभार्थी के खिलाफ केस दर्ज कराया जाएगा।
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प्रधानमंत्री आवास का निर्माण 25 वर्गमीटर के क्षेत्र में कराना होगा। जिसमें दीवार 9 इंच की होगी। आवास में 1 मीटर का छज्जा एवं आरसीसी की छत होगी।
शौचालय एवं रसोई घर का निर्माण भी साथ में होगा। सीडीओ ने कहा कि आवास निर्माण प्रस्तावित स्थल पर ही कराया जाए।
आवास निर्माण के बाद आवास की दीवारों के प्लास्टर के समय ही योजना का नाम, योजना का लोगो एवं लाभार्थी का विवरण अंकित कराना अनिवार्य है। जिसे नाम पट्टिका के रूप में संबोधित किया जा सकता है।
उन्होंने बताया कि प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के लिए सर्वप्रथम पक्के आवास, छत एवं दीवार वाले परिवार सम्मिलित नहीं किए जाएं।
सूची में अंकित लाभार्थी के पास 2, 3 व 4 पहिया वाहन नहीं होना चाहिए। कृषि संबंधित 3 या 4 पहिये वाले उपकरण न हो। परिवार का कोई सदस्य सरकारी सेवा में न हो।
परिवार का सदस्य किसी अकृषि सरकारी संस्था में सरकारी रूप से पंजीकृत न हो। परिवार में कोई आयकर दाता न हो। परिवार में कोई व्यवसायिक कर दाता न हो। परिवार में फ्रिज आदि न हो। लैंडलाइन फोन न हो।
परिवार के पास 2.5 एकड़ या उससे अधिक कृषि योग्य भूमि व एक भी सिंचाई हेतु उपकरण न हो। परिवार के पास 5 एकड़ या उससे अधिक कृषि योग्य सिंचित भूमि तथा दो या अधिक फसल प्राप्त न करता हो।
उन्होंने बताया कि अपात्रता की दशा में या मानक के अनुसार आवास न बनाने पर अथवा सत्यापन में अपात्र पाए जाने पर लाभार्थी पर कार्रवाई की जाएगी।