{"_id":"5a3d4fc14f1c1b96698ba8e6","slug":"121513967553-sitapur-news","type":"story","status":"publish","title_hn":"हत्यारे पति को आठ वर्ष की कैद","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}
हत्यारे पति को आठ वर्ष की कैद
Updated Sat, 23 Dec 2017 12:02 AM IST
विज्ञापन
खबरें लगातार पढ़ने के लिए अमर उजाला एप डाउनलोड करें
या
वेबसाइट पर पढ़ना जारी रखने के लिए वीडियो विज्ञापन देखें
अगर आपके पास प्रीमियम मेंबरशिप है तो
हत्यारे पति को आठ वर्ष की कैद
सीतापुर। अपर सत्र न्यायाधीश एसपी शर्मा ने दहेज हत्या में मामले में पति दोषी ठहराया है। उसे आठ वर्ष के कठोर कारावास व पांच हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई है। अभियोजन पक्ष की ओर से इस मुकदमे की पैरवी सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता अफान हसन सिद्दीकी ने की।
संदना के ग्राम रामनगर निवासी कृष्णपाल का विवाह मई 2005 में सुनीता के साथ हुआ था। दहेज में बाइक की मांग को लेकर सुनीता को प्रताड़ित किया जाता था।
इसी दौरान सुनीता की हत्या हो गई। विवेचक ने कृष्णपाल के विरुद्ध न्यायालय में आरोप पत्र प्रेषित किया। सुनवाई के दौरान आए साक्ष्य के बाद कृष्णपाल को दोषी पाते हुए कोर्ट ने उसे आठ वर्ष के कारावास की सजा सुनाई है।
विज्ञापन
सीतापुर। अपर सत्र न्यायाधीश एसपी शर्मा ने दहेज हत्या में मामले में पति दोषी ठहराया है। उसे आठ वर्ष के कठोर कारावास व पांच हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई है। अभियोजन पक्ष की ओर से इस मुकदमे की पैरवी सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता अफान हसन सिद्दीकी ने की।
संदना के ग्राम रामनगर निवासी कृष्णपाल का विवाह मई 2005 में सुनीता के साथ हुआ था। दहेज में बाइक की मांग को लेकर सुनीता को प्रताड़ित किया जाता था।
इसी दौरान सुनीता की हत्या हो गई। विवेचक ने कृष्णपाल के विरुद्ध न्यायालय में आरोप पत्र प्रेषित किया। सुनवाई के दौरान आए साक्ष्य के बाद कृष्णपाल को दोषी पाते हुए कोर्ट ने उसे आठ वर्ष के कारावास की सजा सुनाई है।
विज्ञापन