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दहेज लोभी पति को 11 वर्ष का कठोर कारावास
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सीतापुर। अपर सत्र न्यायाधीश अभिषेक उपाध्याय ने दहेज के लालच में अपनी पत्नी की हत्या करने वाले आरोपी पति को 11 वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। मामले में हरगांव थानाक्षेत्र के ग्राम नरहरपुर निवासी मनोहर सिंह के पुत्र विजयपाल के विरुद्ध प्राथमिक सूचना रिपोर्ट दर्ज होने के बाद पुलिस ने न्यायालय में आरोप पत्र प्रेषित किया था।
विजयपाल के ससुर मुनुवा सिंह के मुताबिक उसने अपनी बेटी बिट्टू की शादी विजयपाल के साथ की थी। बिट्टू को आए दिन दहेज में मोटरसाइकिल व कलर टीवी न देने की वजह से प्रताड़ित किया जाता था। इसी के चलते 13 मई 2011 की रात बिट्टू की जलने से संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। उसका शव गांव से पांच सौ मीटर दूर गन्ने की पराली में जला हुआ मिला।
रिपोर्ट के बाद मामले में दौरान विचारण अभियोजन पक्ष की ओर से प्रस्तुत साक्ष्य को सच पाते हुए न्यायाधीश ने आरोपी पति को घटना के लिए दोषी करार दिया। उसे 11 वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। न्यायालय द्वारा आरोपी पर अर्थदंड भी आयत किया गया है। अभियोजन पक्ष की ओर से मुकदमे की पैरवी सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता संदीप कुमार त्रिपाठी द्वारा की गई। (संवाद)
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विजयपाल के ससुर मुनुवा सिंह के मुताबिक उसने अपनी बेटी बिट्टू की शादी विजयपाल के साथ की थी। बिट्टू को आए दिन दहेज में मोटरसाइकिल व कलर टीवी न देने की वजह से प्रताड़ित किया जाता था। इसी के चलते 13 मई 2011 की रात बिट्टू की जलने से संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। उसका शव गांव से पांच सौ मीटर दूर गन्ने की पराली में जला हुआ मिला।
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रिपोर्ट के बाद मामले में दौरान विचारण अभियोजन पक्ष की ओर से प्रस्तुत साक्ष्य को सच पाते हुए न्यायाधीश ने आरोपी पति को घटना के लिए दोषी करार दिया। उसे 11 वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। न्यायालय द्वारा आरोपी पर अर्थदंड भी आयत किया गया है। अभियोजन पक्ष की ओर से मुकदमे की पैरवी सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता संदीप कुमार त्रिपाठी द्वारा की गई। (संवाद)
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