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Sitapur News: गैंगस्टर के 11 दोषियों को दस साल की सजा

Sat, 09 Aug 2025 12:09 AM IST
Lucknow Bureau लखनऊ ब्यूरो
Updated Sat, 09 Aug 2025 12:09 AM IST
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11 gangster convicts sentenced to 10 years in prison
सीतापुर। गैंगस्टर के 11 दोषियों को कोर्ट ने दस-दस साल की सजा सुनाई है। मामले की सुनवाई अपर सत्र न्यायाधीश कोर्ट संख्या नौ गैंगेस्टर कोर्ट में चल रही थी। 31 जनवरी 2017 को तत्कालीन महोली थानाध्यक्ष रंजना सचान ने जांच के बाद 2015 में हुई एक हत्या के मामले में हरिवंश सिंह, सतीश सिंह, रामऔतार सिंह, मुन्ना सिंह, धर्मेन्द्र सिंह, प्रदीप सिंह, रामगोपाल, राजेंद्र, मुकेश सिंह, सतेंद्र सिंह, रामकुमार सिंह पर गैंगस्टर का केस दर्ज किया था। आरोप था कि हरिवंश सिंह ने बड़ागांव में प्रधानी की रंजिश में तेल वितरण को लेकर तीन लोगों की गोली मारकर हत्या कर दी थी। वहीं, छह लोगों को गोली से जख्मी कर दिया था। उनके भय से ग्रामीण न तो गवाही दे पा रहे थे, न ही मुकदमे की विवेचना हो पा रही थी। इसलिए सभी पर गैंगस्टर लगाया गया था। जज शैलेंद्र कुमार वर्मा ने साक्ष्यों के आधार पर पूरे मामले को सुना। इसके बाद सजा सुनाई है। हर दोषी पर एक-एक लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया गया है। उसे जमा न कर पाने की स्थिति में दोषियों को अतिरिक्त सजा भी काटनी होगी।
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