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किशोरी के अपहरण व दुष्कर्म मामले में 10 साल की कैद

Tue, 16 Mar 2021 11:41 PM IST
Lucknow Bureau लखनऊ ब्यूरो
Updated Tue, 16 Mar 2021 11:41 PM IST
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10-year imprisonment in kidnapping and rape of a teenage
सीतापुर। किशोरी के अपहरण व दुष्कर्म के मामले में अभियुक्त को 10 वर्ष के सश्रम कारावास की सजा सुनाई गई है। कोर्ट ने उस पर 15 हजार का अर्थदंड भी लगाया है।
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रेउसा थाना क्षेत्र के एक गांव की रहने वाली एक 14 वर्षीय किशोरी को लखीमपुर जिले के थाना ईसानगर इलाके के गनेशपुर निवासी रामकुमार 23 मार्च 2005 को बहला फुसलाकर अगवा कर लिया था। इस मामले की प्रथम सूचना रिपोर्ट पीड़ित लड़की की मां ने थाने में दर्ज कराई थी।
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इसके बाद पुलिस ने न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल किया था। न्यायालय ने दौरान विचारण अभियोजन पक्ष द्वारा आठ साक्ष्य पेश किए गए। अपर सत्र न्यायाधीश अरविंद कुमार गौतम ने मामले में आरोपी को घटना का दोषी पाया और उसे 10 वर्ष के सश्रम कारावास की सजा सुनाई है। अभियोजन पक्ष की ओर से इस मुकदमे की पैरवी सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता संतोष कुमारा शुक्ल ने की।
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