{"_id":"6ae23b51e5d587c0070b6a04","slug":"two-people-convicted-of-assault-were-sentenced-until-the-rising-of-the-court-siddharthnagar-news-c-227-1-sdn1035-167247-2026-10-28","type":"story","status":"publish","title_hn":"Siddharthnagar News: मारपीट करने के दो दोषियों को न्यायालय उठने तक की सजा","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}
Siddharthnagar News: मारपीट करने के दो दोषियों को न्यायालय उठने तक की सजा
विज्ञापन
सिद्धार्थनगर। मारपीट के मामले में दोषी पाए गए दो दोषियों को न्यायालय उठने तक की सजा सुनाई गई है। दोनों पर 1,500-1,500 रुपये का अर्थदंड भी लगाया गया है। फैसला 27 अक्तूबर को एसीजे (जेडी)-1 न्यायालय के न्यायाधीश आदेश कुमार श्रीवास्तव ने सुनाया।
पुलिस के अनुसार, उसका बाजार थाने में दर्ज एनसीआर के मामले में सोहांस जनूबी के टोला बंजरहा निवासी बाढ़ू लोध और उसकी पत्नी प्रेमा लोध को दोषी ठहराया गया। ऑपरेशन कन्विक्शन के तहत प्रभावी पैरवी के चलते दोनों को सजा दिलाई गई।
इसमें जिला मॉनिटरिंग सेल, अभियोजक अजय कुमार गौतम और उसका बाजार थाने के न्यायालय पैरोकार आरक्षी मोनू सिंह का योगदान रहा। संवाद
विज्ञापन
पुलिस के अनुसार, उसका बाजार थाने में दर्ज एनसीआर के मामले में सोहांस जनूबी के टोला बंजरहा निवासी बाढ़ू लोध और उसकी पत्नी प्रेमा लोध को दोषी ठहराया गया। ऑपरेशन कन्विक्शन के तहत प्रभावी पैरवी के चलते दोनों को सजा दिलाई गई।
विज्ञापन
इसमें जिला मॉनिटरिंग सेल, अभियोजक अजय कुमार गौतम और उसका बाजार थाने के न्यायालय पैरोकार आरक्षी मोनू सिंह का योगदान रहा। संवाद