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Siddharthnagar News: आठ वर्ष पूर्व हुई हत्या के दो दोषियों को उम्रकैद की सजा
Fri, 24 Jul 2026 12:35 AM IST
गोरखपुर ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, सिद्धार्थनगर
संवाद न्यूज एजेंसी, सिद्धार्थनगर
Updated Fri, 24 Jul 2026 12:35 AM IST
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संवाद न्यूज एजेंसी
सिद्धार्थनगर। अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश एफटीसी-1 कनिष्क कुंवर सिंह ने खेसरहा थाना क्षेत्र में आठ वर्ष पूर्व हुई हत्या के मामले में दो आरोपियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही उनको 10-10 हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया है। कोर्ट ने हत्या के मामले में सुनवाई करते हुए खेसरहा थाना क्षेत्र के बन्हैती करहवा गांव निवासी मोहम्मद असलम और संतकबीर नगर जिले के दुधारा थाना क्षेत्र के ग्राम सालेपुर निवासी अब्दुल रज्जाक को सजा सुनाई है।
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सिद्धार्थनगर। अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश एफटीसी-1 कनिष्क कुंवर सिंह ने खेसरहा थाना क्षेत्र में आठ वर्ष पूर्व हुई हत्या के मामले में दो आरोपियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही उनको 10-10 हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया है। कोर्ट ने हत्या के मामले में सुनवाई करते हुए खेसरहा थाना क्षेत्र के बन्हैती करहवा गांव निवासी मोहम्मद असलम और संतकबीर नगर जिले के दुधारा थाना क्षेत्र के ग्राम सालेपुर निवासी अब्दुल रज्जाक को सजा सुनाई है।