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Siddharthnagar News: अपहरण के दोषी को तीन साल की सजा, 10 हजार रुपये अर्थदंड
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संवाद न्यूज एजेंसी
सिद्धार्थनगर। अपर सत्र विशेष न्यायाधीश पाॅक्सो एक्ट वीरेंद्र कुमार ने नाबालिग के अपहरण के मामले की सुनवाई करते हुए आरोपी को दोषी पाए जाने पर तीन साल के कठोर कारावास व 10 हजार अर्थदंड से दंडित किया है।
त्रिलोकपुर थाना में दर्ज मुकदमे की सुनवाई करते हुए अपर सत्र विशेष न्यायाधीश पाॅक्सो एक्ट वीरेंद्र कुमार ने मामले की सुनवाई करते हुए गवाहों के बयान और साक्ष्यों को देखते हुए अनिल कुमार निवासी खरैनी थाना त्रिलोकपुर को दोषी करार देते तीन वर्ष के कठोर कारावास व 10 हजार के अर्थदंड से दंडित किया है। सजा कराए जाने में जिला मॉनिटरिंग सेल, अपर जिला शासकीय अधिवक्ता तथा न्यायालय पैरोकार मुख्य आरक्षी का योगदान रहा।
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सिद्धार्थनगर। अपर सत्र विशेष न्यायाधीश पाॅक्सो एक्ट वीरेंद्र कुमार ने नाबालिग के अपहरण के मामले की सुनवाई करते हुए आरोपी को दोषी पाए जाने पर तीन साल के कठोर कारावास व 10 हजार अर्थदंड से दंडित किया है।
त्रिलोकपुर थाना में दर्ज मुकदमे की सुनवाई करते हुए अपर सत्र विशेष न्यायाधीश पाॅक्सो एक्ट वीरेंद्र कुमार ने मामले की सुनवाई करते हुए गवाहों के बयान और साक्ष्यों को देखते हुए अनिल कुमार निवासी खरैनी थाना त्रिलोकपुर को दोषी करार देते तीन वर्ष के कठोर कारावास व 10 हजार के अर्थदंड से दंडित किया है। सजा कराए जाने में जिला मॉनिटरिंग सेल, अपर जिला शासकीय अधिवक्ता तथा न्यायालय पैरोकार मुख्य आरक्षी का योगदान रहा।
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